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Income Tax Return: रिटर्न दाखिल किया गया है या नहीं, टैक्सपेयर्स ऐसे लगाएं पता

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नियमित रूप से अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) से एक सूचना प्राप्त हो रही है कि क्या उनका रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं किया गया है? 2.5 लाख से ज्यादा की सालाना आय वाले हर व्यक्ति को आईटीआर भरना जरूरी होता है. अगर उसकी आय पर कोई टीडीएस कट रहा है या वह तय छूट सीमा के तहत है, तो राहत मिल सकती है. सीनियर सिटीजंस के लिए छूट की सीमा 3 लाख रुपये है. वहीं, सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है.

मिलेगा आईटीआर फाइलिंग का स्टेटस
आयकर विभाग द्वारा भेजी जाने वाली सूचना में टैक्सपेयर्स की आईटीआर फाइलिंग का स्टेटस भी होगा. उदाहरण के लिए, कोई टैक्सपेयर्स ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना शुरू करता है, लेकिन किसी कारण से प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देता है. ऐसे में उस टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज जारी होगा.

ज्यादातर टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर ऑनलाइन फाइल करते हैं. ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से किसी व्यक्ति की आईटीआर फाइलिंग पेंडिंग रहती है. एक व्यक्ति अपना रिटर्न फाइल करना भूल सकता है या अधिक जानकारी चाहने के कारण फाइलिंग प्रक्रिया को बीच में छोड़ देता है.

रिटर्न को वेरिफाई भी करना आवश्यक
केवल आईटीआर जमा करने से फाइलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होती है. टैक्सपेयर्स को अपने रिटर्न को वेरिफाई भी करना आवश्यक है. वेरिफिकेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों के माध्यम से किया जा सकता है. आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए बेंगलुरू में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को एक हस्ताक्षरित आईटीआर-वी (ITR-V) भेज सकते हैं.

ई-वेरिफिकेशन या ऑनलाइन वेरिफिकेशन इनमें से किसी भी तरीके से किया जा सकता है-
>> आधार ओटीपी का उपयोग करके
>> बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग या डीमैट अकाउंट के माध्यम से जरनेटेड ईवीसी का उपयोग करके
>> डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के साथ

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