हाल ही में सरकार द्वारा कई वस्तुओं की GST दरों में बदलाव किए जाने के बाद अगले सप्ताह से इनका असर दिखना शुरू हो जाएगा. सोमवार, मतलब 18 जुलाई, से आपको कुछ घरेलू वस्तुएं, होटल्स और बैंक सर्विसेज समेत कुछ और चीजों के लिए आपको पहले अधिक खर्च करना होगा. चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में दरों को लेकर फैसला लिया गया था.
अब छपाई, लिखने या फिर ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही, LED लैम्पस, लाइट्स एवं फिक्सचर्स और उनके मेटल से प्रिंट हुए सर्किट बोर्ड महंगे होने वाले हैं. इन सब पर पहले 12 फीसदी की दर से GST लगता था, लेकिन 18 जुलाई के बाद यह टैक्स 18 फीसदी हो जाएगा. सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम पर जीएसटी दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी गई है
श्मशान घाट का काम करना भी महंगा
चमड़े के सामान और जूते बनाने के जुड़े जॉब वर्क पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है. अब सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, और श्मशान घाट का काम करवाना भी महंगा पड़ेगा. अभी तक ऐसे कार्यों के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगता था, जो अब बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया है. टेट्रा पैक पर दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत और कटे और पॉलिश किए गए हीरे पर दर 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत कर दी गई है.
प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक – 18%
काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, कागज के चाकू, पेंसिल शार्पनर और उसके लिए ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर -18%
बिजली से चलने वाले पंप (मुख्य रूप से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले), गहरे ट्यूबवेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, साइकिल पंप -18%
अनाज दालों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग, बीज के इस्तेमाल होने वाली लिए मशीनें, मिलिंग उद्योग में या अनाज के काम करने के लिए मशीनरी, पवन चक्की यानी एयर बेस्ड आटा चक्की, वेट ग्राइंडर -18%
अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों और उसकी सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीनें, दूध वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी -18%
LED लैंप, लाइट्स और फिक्सचर, उनके मेटल से बने सर्किट बोर्ड -18%
निशान लगाने वाले या ड्रॉइंग करने वाले उपकरण -18%
सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम -12%
तैयार चमड़ा/चामोइस चमड़ा/कम्पोजिशन लेदर -12%
चेक (Cheques), खुले या बुक के फॉर्म में -18%
मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या इसी तरह के अन्य चार्ट, एटलस, दीवार के नक्शे, टोपोग्राफिकल प्लान और ग्लोब, छपे हुए मैप -12%
1,000 रुपये तक के होटल में रहना -12%
अस्पताल के कमरे का किराया (आईसीयू को छोड़कर) यदि 5,000 रुपये से अधिक है तो इस पर -5% (इनकम टैक्स क्रेडिट के लाभ के बिना)
सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान के लिए काम कराना -18%