लगभग हर नौकरीपेशा या कारोबारी को आयकर भरना होता है. लोग आयकर में छूट के लिए कई तरह के जतन करते हैं. कोई बच्चों की पढ़ाई के खर्च दिखाता है तो कोई किसी योजना में किया गए निवेश के बल पर छूट लेता है. किसी ने अगर लोन लिया हो तो वह उस पर भी टैक्स छूट का लाभ उठाता है.
होम लोन, एजुकेशन लोन पर टैक्स में छूट क्लेम होती है ये तो शायद सभी जानते हैं लेकिन बहुत कम ही लोगों को ये पता होगा कि पर्सनल लोन पर भी टैक्स में छूट लेना का तरीका है. हम आपको यही बताने वाले हैं कि कब और किन परिस्थितियों में आप पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.
निवेश पर निर्भर
अन्य लोन्स की तरह पर्सनल लोन पर डायरेक्ट टैक्स छूट का तो कोई प्रावधान नहीं है लेकिन आप पर्सनल लोन पर लगने वाले ब्याज पर छूट क्लेम कर सकते हैं. अगर आपने पर्सनल लोन किसी बिजनेस में निवेश किया है और इसके ब्याज को अपने खर्च के तौर पर आईटीआर में दिखाते हैं तो इस पर आप छूट क्लेम कर सकते हैं. इसके बाद अगर आपने पर्सनल लोन के पैसे से कोई संपत्ति, ज्वेलरी, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी या शेयर मार्केट में निवेश किया तो पर्सनल लोन के ब्याज पर आपको छूट मिल जाएगी. हालांकि, इस छूट के लिए आपको अगले साल का इंतजार करना होगा.बता दें कि शादी समारोह और छुट्टियों पर खर्च किए गए पर्सनल लोन के ब्याज पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है.
घर खरीदने, रिपेयर में खर्च करने पर छूट
अगर आपने पर्सनल लोन के पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, रिपेयर या रिनोवेट कराई है तो उस लोन के ब्याज पर आप 2 लाख रुपये तक की छूट क्लेम कर सकते हैं. वहीं, अगर आपने यह प्रॉपर्टी रेंट के लिए दी है तो लोन के ब्याज पर छूट क्लेम करने की कोई सीमा नहीं है. हालांकि, एक साल में आपको 2 लाख रुपये के ब्याज पर छूट मिलेगी और बाकी की छूट आप अगले 8 सालों तक क्लेम कर सकते हैं. गौरतलब है कि उपरोक्त सभी खर्चों को साबित करने के लिए आपके दस्तावेज अनिवार्य रूप से होने चाहिए.