वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी, जिसे करदाताओं की सुविधा के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2022 की गई है. इसका मतलब है कि करदाता 31 मार्च तक 2022 जुर्माने के साथ इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भर सकते हैं. अगर आपने इस अवधि तक भी रिटर्न नहीं भरा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) आप पर कार्रवाई कर सकता है.
हालांकि, ज्यादातर नौकरीपेशा ऐसे हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक या इससे पहले ही आईटीआर भर दिया है. ऐसे करदाताओं को अब अपने रिफंड का इंतजार है. रिफंड में देरी की वजह इनकम टैक्स के नए पोर्टल में टेक्नीकल दिक्कत थी. हालांकि, डिपार्टमेंट की ओर से अब तेजी से करदाताओं को रिफंड जारी किया जा रहा है. आप भी अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.
इन वजहों से हो सकती है देरी
अगर किसी इंडिविजुअल या बिजनेस को अभी कुछ इनकम टैक्स का भुगतान करना है तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर रिफंड रिजेक्ट कर देता है. ऐसे में करदाताओं को बकाया टैक्स के भुगतान के लिए नोटिस भेजा जाता है. तय-सीमा के अंदर बाकी टैक्स चुकाकर करदाता दोबारा आईटीआर के लिए आवेदन कर सकता है.
इनवैलिड बैंक अकाउंट
आईटीआर रिफंड के लिए करदाता के बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेट होना जरूरी है. प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के जरिये ई-वेरिफिकेशन, सुरक्षित लॉग-इन जैसे काम भी कर सकते हैं. करदाता के लिए यह चेक करना जरूरी है कि बैंक खाते में दिया गया मोबाइल नंबर और ईमेल वही हैं, जो इनकम टैक्स फॉर्म में भरे गए हैं. मिसमैच की स्थिति में ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक वार्निंग साइन दिखेगा.
अनवेरिफायड आईटीआर
आईटीआर को वेरिफाई करने के बाद ही इसे वैलिड माना जाता है. इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेरिफाई किया जा सकता है या आईटीआर-V की एक हस्ताक्षर की गई कॉपी बेंगलुरु की सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को भेजना जरूरी है. रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर इसे वेरिफाई करना जरूरी है. इसे आधार के जरिये भी वेरिफाई कर सकते हैं. वेरिफाई होने के बाद आपके ई-मेल एड्रेस पर या मैसेज के जरिये इसके बारे में बता दिया जाएगा.
कैसे चेक करें आईटीआई स्टेटस
-https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाकर लॉग-इन करें.
-माय अकाउंट ऑप्शन में रिफंड/डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें.
-वेब पेज पर आईटीआर रिफंड फेल्योर का डिटेल दिखेगा