साल 2021 बीत चुका है और चालू वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) खत्म होने में एक महीने से भी कम समय बचा है. अगर अभी तक आपने अधिकतम टैक्स बचाने (Tax Saving) के सारे तरीके नहीं अपनाए हैं तो बेहतर होगा कि जल्द से जल्द ये काम निपटा लें. अगर टैक्स सेविंग के लिए आपने पूरा निवेश नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले कर सकते हैं. उसके बाद नया वित्तीय शुरू हो जाएगा.
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है. इसके तहत पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS), लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एनएससी (NSC), दो बच्चों की ट्यूशन फीस, सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) और म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम्स आती हैं. होम लोन का प्रिंसिपल भी इस सेक्शन के दायरे में आता है.
- जितना निवेश उतने पर ही मिलेगा डिडक्शन
मुंबई की सर्टिफायड फाइनेंशियल प्लानर पारुल माहेश्वरी ने कहा, “यह देखना सही है कि आपने कितना निवेश किया है. आपने जितना निवेश किया है, उतने पर ही आपको डिडक्शन मिलेगा. इससे आपकी कुल टैक्स लायबिलिटी घट जाएगी.”
जल्दबाजी में यहां करें निवेश
ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मठपाल ने कहा, “अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप एनएससी और म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम में निवेश कर सकते है.”
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छी सरकारी निवेश स्कीम माना जाता है. हर साल इसमें कम से कम 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन जरूरी है.
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है. इस पर भी टैक्स कटौती का लाभ मिलता है. अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना ली है तो इसमें भी साल में कम से कम 250 रुपये का कंट्रीब्यूशन जरूरी है.
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस सरकार की तरफ से चलाई गई रिटायरमेंट सेविंग प्लान है. अगर आपने 80सी के तहत पूरा निवेश कर लिया है तो आप एनपीएस में अतिरिक्त 50 हजार रुपये निवेश कर सेक्शन 80सीसीजी1बी के तहत डिडक्शन का दावा कर सकते हैं.