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है न कमाल की बात! बिना एक पैसा Invest किए जानें कैसे बचा सकते हैं Tax

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हम टैक्‍स बचाने (Tax Saving) के लिए क्‍या नहीं करते. CA और टैक्‍स एक्‍सपर्ट से सलाह लेकर निवेश की रणनीति बनाते हैं और सालभर उसके अनुसार ही अपने पैसों को विभिन्‍न योजनाओं में लगाते हैं. कितना अच्‍छा हो अगर बिना कुछ निवेश किए ही इनकम टैक्‍स (Income Tax) की बचत हो जाए. Clear के फाउंडर और सीईओ अर्चित गुप्‍ता आपको ऐसे ही पांच विकल्‍पों के बारे में बता रहे हैं, जहां बिना किसी अलग निवेश के ही आप टैक्‍स बचत कर सकते हैं.

हाउस रेंट अलाउएंस (HRA)
किराये के घर में रहने और HRA का दावा करने वाले कर्मचारी आयकर अधिनियम के तहत टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं. मेट्रो शहरों में रहने वालों के लिए वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 50% और गैर-मेट्रो शहरों के लिए वेतन का 40% तक HRA मिलता है. अगर आप मां-बाप के घर में रहते हैं, तो उन्‍हें किराये का भुगतान दिखाकर भी HRA के रूप में टैक्‍स छूट ले सकते हैं.

शिक्षा ऋण (Education Loan)
Education Loan पर चुकता किए जाने वाले ब्याज के लिए टैक्‍स कटौती का दावा किया जा सकता है. आयकर की धारा धारा 80ई के तहत लोन पर ब्‍याज के रूप में चुकाई गई पूरी रकम पर आपको टैक्‍स छूट मिल जाएगी. आप इसे लगातार 8 वर्षों तक ले सकते हैं. यह लोन अपने लिए, पति या पत्नी, बच्चों के लिए या किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए लिया जा सकता है जिसके आप कानूनी अभिभावक हैं.

आवास ऋण (Home Loan)
घर खरीदने/बनाने के लिए Home Loan का ब्याज भी आयकर (Income Tax) की धारा 24 (बी) के तहत छूट के योग्‍य होती है. आप आवासीय संपत्ति में खुद रह रहते हैं तो 2 लाख रुपये कटौती के योग्य हैं. आप चुकता किए जाने वाले ब्याज के लिए धारा 80ईई और 80ईईए के अंतर्गत कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन भी कटौती का दावा कर सकते हैं. यह आयकर अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत प्रदत्त 2 लाख रुपये की कटौती के अतिरिक्त होती है. इस तरह आप कुल 3.5 लाख रुपये की टैक्‍स बचत कर सकते हैं.

वरिष्ठ नागरिक के लिए चिकित्सीय खर्चे (Medical Expences for senior citizen)
धारा 80डी स्वयं के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए चुकता किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्‍स छूट की अनुमति देता है. आपने स्वयं, पति/पत्नी, या आश्रित बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा Health Insurance का प्रीमियम अदा किया है, तो आप 25,000 रुपये की कटौती कर सकते हैं. 60 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता के लिए प्रीमियम पर 25,000 की अतिरिक्‍त छूट मिलेगी. अगर बीमा नहीं है तो अस्‍पताल के खर्चों पर भी 50 हजार रुपये तक टैक्‍स छूट का दावा किया जा सकता है.

बच्‍चों की ट्यूशन फीस (Tution Fee for Education)
कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए कोई भत्ता, हॉस्टल खर्च मिलता है तो आयकर की धारा 10 के तहत दी गई ट्यूशन फीस पर टैक्‍स छूट ली जा सकती है. यह छूट बच्चों की शिक्षा भत्ते के लिए 1,200 रुपये सालाना औसत हॉस्टल खर्च भत्‍ते के लिए 3,600 रुपये सालना मिलती है. अगर नियोक्‍ता की ओर से भत्‍ता नहीं मिलता तो कर्मचारी आयकर की धारा 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये ट्यूशन फीस पर टैक्‍स छूट ले सकता है

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