देश में COVID-19 की दूसरी लहर के बीच करदाताओं को राहत देने के लिए, सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत विभिन्न आयकर अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ा दी है. 1 मई को जारी एक परिपत्र में, Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत संगठन ने करदाताओं को कुछ छूट प्रदान की है. कोरोना की दूसरी लहर के चलते पूरे देश में मचे हाहाकार को देखते हुए ये कदम उठाया गया है.
संशोधित आयकर रिटर्न अब 31 मई तक भरा जा सकेगा
वर्ष 2020-21 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4) और उपधारा (5) के तहत संशोधित आयकर रिटर्न 31 मार्च 2021 को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक था. अब इसे 31 मई 2021 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है. आयुक्त अपील के लिए अंतिम तारीख 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 31 मई, 2021 कर दी गई है.
समाधान पैनल पर आपत्तियों के लिए भी समय सीमा बढ़ी
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 सी के तहत विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) पर आपत्तियों के लिए अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई, 2021 कर दिया गया है. इसी प्रकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2021 थी, को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है.