पटना(बिहार)24-3/ चारा घोटाला प्रकरण में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं, दुमका कोषागार के प्रकरण में रांची की सी.बी.आई कोर्ट ने लालू को इस प्रकरण में 7 की सजा सुनाई है, अदालत द्वारा लालू प्रसाद यादव को आपराधिक षड्यन्त्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477-ए के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाया गया है, आर.जे.डी अध्यक्ष को विभिन्न धाराओं के तहत 7-7 साल की सजा के अतिरिक्त दो धाराओं में 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ज्ञात हो लालू प्रसाद पर आरोप है, कि वर्ष शासकीय कोषागार से सन 1995-96 में मुख्यमंत्री रहते हुए कोषालयों से अवैध तौर से धन निकासी में सहमति दी थी। लालू प्रसाद यादव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, व 29 आरोपी इन प्रकरणों में फंसे हुए हैं।