देश के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने प्रोविडेंट फंड (PF Account) से संबंधित नियमों में बदलाव कर दिया है. ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर को खाता खोले अगर पांच साल पूरे नहीं हुए हैं और वह अपने अकाउंट से पैसा निकालता है, तो उसे अब टैक्स देना होगा. पांच साल बाद निकासी करने पर टीडीएस (TDS) नहीं कटेगा. पांच साल से पहले पीएफ अकाउंट से निकाली गई पूरी राशि पर टीडीएस कटेगा. यही नहीं साल में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा का पीएफ कंट्रीब्यूशन टैक्स के दायरे में आएगा.
बजट में टीडीएस को लेकर एक अहम बदलाव और किया गया है. अगर आप अपने पीएफ खाते से 1 अप्रैल 2023 के बाद पैसा निकालेंगे तो अब आपको 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी ही टीडीएस देना होगा. भले ही आपका खाता पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक्ड हो या नहीं. अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले EPF से निकासी करते है, तो आपको पहले की तरह ही TDS देना होगा.
5 साल के बाद नहीं लगता टीडीएस
अगर कोई खाताधारक 5 साल के अंदर पैसे निकालता है, तो उसे टीडीएस भरना पड़ता है. वहीं, 5 साल के बाद पैसे निकालने पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जानकारी दी थी कि TDS के लिए 10 हजार रुपये की लिमिट को भी हटाया गया है.
ऐसे समझें नए नियम को
लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर विशेषज्ञ बलवंत जैन का कहना है कि अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो पीएफ या ईपीएफ खाता खोलने के पांच साल से पहले निकासी होने पर पीएफ निकासी पर कर देना होगा. अगर पीएफ खाता, खाताधारक के पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो निकासी राशि पर कोई टीडीएस नहीं लगाया जाएगा. जो रकम पीएफ से निकाली जाएगी वह उस वर्ष की खाताधारक की कुल कर योग्य आय में जुड़ जाएगी और उस पर पीएफ खाताधारक के आयकर स्लैब के अनुसार कर देना होगा.