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सिक्योरिटी अपेलेटेड ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, NSE को भरना होगा ₹100 करोड़ का जुर्माना

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दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 26 जनवरी से ठीक पहले आतंकवादी गतिविधियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरामोटर जैसे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इसके अंतर्गत हैंग ग्लाइडर, मानवरहित हवाई विमान जैसे खिलौने आदि, मानव रहित विमान प्रणाली, सूक्ष्म प्रकाश विमान, दूर से संचालित विमान, ड्रोन, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान क्वॉर्डकॉप्टर और पैरा जंपिंग आदि पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी. दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से सोमवार को यह ऑर्डर जारी किया गया है. आदेश में बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत नियम का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आएगा. यह रोक 15 फरवरी तक लागू रहेगी.

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की ओर से यह आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है, जबकि दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 34 पिस्तौल बरामद कर हथियारों की आपूर्ति करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली जिले के निवासी नावेद राणा (21) और सलीम (39) के रूप में हुई है. पुलिस ने कहा कि हथियारों की खेप गोगी गिरोह के एक सदस्य को पहुंचाई जानी थी.

इससे पहले, अधिकारियों ने 20 जनवरी को बताया था कि दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवाद-रोधी उपाय तेज कर दिए हैं और गश्त बढ़ाई है. उन्होंने बताया कि सभी सहायक पुलिस आयुक्त और थाना प्रभारी ‘रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन’ और ‘मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन’ के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्हें गणतंत्र दिवस के लिए किए गए सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और कुछ भी संदिग्ध लगने पर इसके बारे में सूचित करने का भी आग्रह किया है. अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर भी जागरूकता अभियान चला रही है. विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) दीपेंद्र पाठक ने कहा था, ‘हमने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और आतंकवाद-रोधी उपाय मजबूत किए गए हैं. हम किसी भी असामाजिक तत्व या आतंकवादी को अपने मंसूबे में सफल नहीं होने देंगे.’

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