सर्दियों के मौसम में विजिबिलिटी या मौसम खराब होने के कारण कई बार उड़ानों का परिचालन देरी से होता है और कुछ मामलों में इन्हें रद्ध भी कर दिया जाता है. ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. एयरपोर्ट पर घंटों बैठे रहना या फिर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से किसी जरूरी काम का छूट जाना काफी परेशान करने वाला अनुभव हो सकता है.
अगर किसी भी यात्री की फ्लाइट कैंसिल या समय से लेट हो जाती है तो ऐसे में उसके पास क्या अधिकार होते हैं. वह विमान कंपनी से किन चीजों की मांग कर सकते हैं. इस लेख में आज हम इन्ही बातों की चर्चा करेंगे, ताकि समय आने पर आप इन अधिकारों का लाभ उठा सकें. 2019 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस संबंध में एक चार्टर जारी किया था, आइए देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है.
उड़ान रद्द होने पर
आमतौर पर उड़ान कंपनियां फ्लाइट रद्द होने की सूचना यात्रियों को वास्तविक उड़ान समय से 2 हफ्ते पहले दे देती हैं. ऐसी स्थिति में या तो विमान कंपनी आपके लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करेगी या फिर आपको रिफंड ऑफर करेगी. अगर एयरलाइन कंपनी 24 घंटे पहले भी यात्री को ये बताने में असफल रहती है कि उड़ान रद्द हो गई है, या उड़ान रद्द होने के कारण सेम टिकट पर दर्ज कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है तो यात्रियों को मुआवजा मिलता है. ये मुआवजा 5,000-10,000 के बीच हो सकता है. अगर आपने भुगतान कैश से किया है तो विमान कंपनी को तुरंत पैसे लौटाने होंगे. वहीं, क्रेडिट/डेबिट कार्ड से बुकिंग की सूरत में ये रकम 1 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगी. रिफंड में पैसेंजर सर्विस फी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट शुल्क और सर्विस टैक्स शामिल होता है.