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इनकम टैक्‍स बचाने के लिए 31 मार्च तक कर लें ये काम, बचत के साथ मिलेगा मोटा फंड

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अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी टैक्स सेविंग के लिए विकल्प की तलाश में रहते होंगे. अगर हां…. तो ये खबर आपके बेहद काम की है. बता दें कि जिन नौकरीपेशा व्यक्तियों की सैलरी टैक्स के दायरे में आती है उन्हें वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले ही निवेश की प्लानिंग कर लेनी चाहिए. आप टैक्स सेविंग स्कीम में 31 मार्च तक निवेश कर आईटीआर के दौरान डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

मौजूदा समय में देश में कई ऐसी स्कीम हैं, जहां निवेश करके आप टैक्स की भी बचत कर सकते हैं. यहां हम आपको ऐसी टैक्स सेविंग्स टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसमें इन्वेस्ट करके टैक्स छूट का फायदा मिलेगा और फ्यूचर के लिए अच्छा कॉर्पस भी तैयार कर सकते हैं.

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी (ELSS)
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS फंड एकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आपको निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है. इसमें आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है. इसमें आप 100 रुपये की SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं. इसमें आपको औसतन 10 से 12 फीसदी तक का रिटर्न मिल रहा है.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) आज के समय में लंबी अवधि वाले टैक्स छूट दिलाने में सबसे लोकप्रिय स्कीम में से एक है. ये स्कीम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत टैक्स लाभ दिलाता है. आप साल के दौरान कई किश्तों के जरिए इस योजना में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं.

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