सरकार ने दीपावली से पहले देश के करोड़ों छोटे कारोबारियों को एक और तोहफा दे सकती है. इसके तहत सितंबर का जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है, ताकि त्योहारों की तैयारी में लगे कारोबारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बृहस्पतिवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि कारोबारियों को सितंबर का जीएसटी रिटर्न भरने के लिए और समय दिया जा सकता है.
सीबीआईसी के मुताबिक, कई करदाताओं ने जीएसटीएन पोर्टल के धीमा होने की शिकायत की थी और रिटर्न भरने की तिथि बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया था. फिलहाल इस प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है और उसके बाद अंतिम तिथि बढ़ाने की मंजूरी मिलेगी. हर महीने के लिए जीएसटीआर 3बी फॉर्म उसके अगले महीने की 20, 22 या 24 तारीख को भरा जाता है. यह डेडलाइन हर राज्य के लिए अलग-अलग होती है. अक्तूबर में भी इन तिथियों पर सितंबर का जीएसटी रिटर्न दाखिल किया जाना था, लेकिन अब डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है.
सीबीआईसी ने बताया कि बृहस्पतिवार को कुछ कैटेगरी के कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि थी, लेकिन कई करदाताओं ने पोर्टल के काफी स्लो चलने की शिकायत की, जिससे वे मासिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 3बी नहीं भर सके.
जीएसटीएन ने मांगा है समय
सीबीआईसी ने ट्वीट कर बताया कि उन्हें जीएसटी नेटवर्क (GSTN) की ओर से एक शिकायत के साथ प्रस्ताव भी मिला है. इसमें कहा गया है कि जीएसटी पोर्टल काफी स्लो चलने की वजह से मासिक रिटर्न भरने में दिक्कत आ रही, लिहाजा इसकी डेडलाइन बढ़ा दी जाए. हम इस समस्या पर नजर बनाए हुए हैं और प्रस्तावों पर भी गौर कर रहे हैं. डेडलाइन बढ़ाने पर अंतिम फैसला लेने के लिए जीएसटी काउंसिल से बातचीत की जाएगी. लिहाजा करदाताओं पर लेट फीस या ब्याज का कोई बोझ नहीं आएगा.
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन का कहना है कि जीएसटीएन के पोर्टल पर तकनीकी खामियां आने की वजह से लाखों कारोबारियों को रिटर्न भरने में दिक्कत आई है. त्योहारी सीजन में इस तरह की समस्या से बचाने के लिए डेडलाइन को थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए. हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल एक या दो दिन और समय रिटर्न भरने के लिए दे.