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अब ट्रेन टिकट और होटल बुकिंग कैंसिल करने पर देना होगा ज्‍यादा चार्ज, बुकिंग कैंसिल करने पर भी लगेगा जीएसटी

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अब आपको ट्रेन टिकट और होटल में कमरा बुक काफी सोच समझकर करना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्‍योंकि अब बुकिंग रद्द करना आपकी जेब पर काफी भारी साबित होगा. इसका कारण है बुकिंग कैंसिल करने पर लगने वाले चार्ज पर वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) का लागू होना. गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स के नियमों के मुताबिक, बुकिंग कैंसिल करना एक प्रकार से डील से मुकरने जैसा है. डील कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है. यानी अब ग्राहक को जुर्माने पर टैक्स देना होगा.

गौरतलब है कि काफी समय से इसे लेकर विवाद भी चल रहा था. अब वित्त मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि कैंसिलेशन सेवा से जुड़ा है तो इस कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी देना होगा. वित्त मंत्रालय के टैक्स रिसर्च यूनिट ने इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया है. इसके मुताबिक ग्राहक ने बुकिंग करते समय जिस दर से जीएसटी अदा किया था, कैंसिल करने पर उसे उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी देना होगा.

अनुबंध पर सहमति सेवा आपूर्ति
टैक्स रिसर्च यूनिट ने तीन सर्कुलर जारी किए हैं. इनमें से एक में कॉन्ट्रेक्ट के उल्लंघन पर शुल्क लगाए जाने की व्याख्या की गई है. इसमें कहा गया है कि होटल, एंटरटेनमेंट और ट्रेन टिकटों की बुकिंग एक कॉन्ट्रेक्ट की तरह है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर एक सर्विस देने का वादा करता है. जब ग्राहक इस कॉन्ट्रेक्ट का उल्लंघन करता है या बुकिंग कैंसल करता है तो सर्विस प्रोवाइडर कैंसिलेशन चार्ज के रूप में एक निश्चित राशि प्राप्त करता है. चूंकि कैंसिलेशन चार्ज कॉन्ट्रेक्ट के उल्लंघन के बदले में किया गया भुगतान है इसलिए इस पर जीएसटी लगेगा.

कितना लगेगा टैक्‍स
टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि फर्स्ट क्लास या एसी कोच टिकट के लिए कैंसिलेशन चार्ज पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा. यह टिकट पर लगाया जाने वाला रेट है. इसी प्रकार से हवाई यात्रा या होटल की बुकिंग को कैंसिल करने पर बुकिंग करते समय जिस दर से जीएसटी अदा किया था, कैंसिल करने पर उसे उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी देना होगा.

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