मोदी सरकार (Modi Government) संसद के मॉनसून सत्र में ही तंबाकू निषेध (Tobacco Prohibition Law) से जुड़े मौजूदा कानून को और सख्त (Strict) बनाने की तैयारी कर रही है. तंबाकू निषेध कानून को और सख्त बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) के द्वारा संसद में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी चल रही है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध संशोधन बिल संसद में कभी भी पेश कर सकती है. इस संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जा सकता है. इससे पहले भारत सरकार ने मई 2003 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून पारित किया था.
केंद्र सरकार इस बिल में संशोधन के जरिए कई बदलाव करने जा रही है. अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान जोन या क्षेत्र को खत्म कर दिया जाएगा. सिगरेट की खुली बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी. सिगरेट सिर्फ चेतावनी वाले पैकेज के साथ ही बिकेगी. इसके साथ ही टीवी और प्रिंट पर तंबाकू के प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों पर भी रोक लग जाएगी.
केंद्र सरकार इस बिल में संशोधन के जरिए कई बदलाव करने जा रही है. (फाइल फोटो)
तंबाकू निषेध कानून और कड़ा होगा
इसके साथ ही नाबालिग को तंबाकू बेचने पर जुर्माना और कैद के प्रावधान में बदलाव किया जाएगा. अभी किसी भी तरह का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है. इस कानून के तहत आरोपित को 7 साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है.
कंपनियां अब युवाओं को लुभा नहीं सकेंगी
इस कानून में संशोधन के बाद तंबाकू कंपनियां किशोरों और युवाओं को लुभाने के लिए जो हथकंडे अपनाती थी, उस पर भी रोक लग जाएगी. पिछले दिनों ही सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स (पैकेजिंग और लेबलिंग) को लेकर केंद्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए थे. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब और भी कड़ी चेतावनी फोटो सहित लिखी जाएगी. अब सिगरेट के पैकेटों पर बड़े अक्षरों में तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु लिखना अनिवार्य होगा. नए नियम 1 दिसंबर, 2022 से लागू होंगे.