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ITR Filing : अंतिम तिथि के बाद भी आईटीआर भरने पर नहीं लगी पैनल्टी! जानें कैसे

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आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि बस 2 दिन दूर है. 15 जून, 2022 से शुरू हुई आईटीआर फाइल‍िंग की प्रक्र‍िया दो द‍िन और चलेगी. इसके बाद यानी 1 अगस्त से आईटीआर फाइस करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. अगर आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 और 5 लाख रुपये से अधिक होने पर 5,000 रुपये की पैनल्टी देनी होगी. इसलिए आयकर विभाग लोगों को लगातार इस बारे में जागरूक कर रहा है.

हालांकि, एक मामले में अंतिम तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं करने के बावजूद आप पर पैनल्टी नहीं लगेगी. आज हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी परिस्थितियां जहां लेट आईटीआर फाइलिंग पर भी आपको फाइन नहीं देना होगा.

छूट की सीमा से कम है आय
आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत अगर आपकी सालाना आय टैक्स स्लैब से बाहर है तो लेट आईटीआर भरने पर भी आप पर पैनल्टी नहीं लगेगी. आसान भाषा में समझे तो अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपये सालाना से कम है तो आप पैनल्टी से बच जाएंगे. आपकी तरफ से फाइल आईटीआर जीरो आईटीआर ही कहलाएगा. आयु के साथ टैक्स छूट की स्लैब भी बढ़ती जाएगी. अगर आप 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और आपकी सालाना 3 लाख रुपये तक है तो आपको लेट आईटीआर फाइल करने पर पैनल्टी नहीं देनी होगी. इसके बाद 80 वर्षीय लोगों के लिए यह छूट 5 लाख रुपये तक है.

समय से भर लें आईटीआर
उपरोक्त के अलावा अन्य सभी वेतनभोगी लोगों को अंतिम क्षण का इंतजार किए बगैर आईटीआर भरने का काम निपटा लेना चाहिए. दरअसल, कई लोग आईटी विभाग की वेबसाइट के धीमा पड़ने की शिकायत कर रहे हैं. ऐसे में आखिरी दिन अचानक फुट फॉल बढ़ने से साइट क्रैश भी हो सकती है और आप आईटीआर समय पर भरने से चूक सकते हैं. बता दें कि आयकर व‍िभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, 26 जुलाई तक 3.4 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल कर द‍िया है.

लोग कर रहे अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग
टैक्सपेयर पोर्टल से संबंधित समस्या की शिकायत कर रहे हैं और आयकर विभाग से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं. ट्विटर पर CA नितिन नायक नाम के एक यूजर ने लिखा – #Extend_Due_Date_Immediately. उन्होंने इसे बढ़ाने की मांग के पीछे अपने तर्क भी दिए. उन्होंने लिखा- 1. 26AS और AIS मेल नहीं खा रहे. 2. पोर्टल पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है. 3. 26AS 15 जून तक अपडेट नहीं किया गया. 4. समय पर फाइल करने के लिए फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं. 5. टीडीएस और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीखें आपस में टकराती हैं.

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