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ITR Update करदाता ध्‍यान दें आयकर रिटर्न भरने से चूक गए तो चलेगा मुकदमा हो सकती है जेल क्‍या कहता है कानून

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वित्‍तवर्ष 2021-22 का इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है और अभी कई करदाताओं ने अपना रिटर्न इसलिए दाखिल नहीं किया है कि डेडलाइन बढ़ जाएगी. अगर आप भी इसी उम्‍मीद में बैठे हैं कि रिटर्न भरने की तारीख बढ़ेगी तो इसे छोड़ जल्‍द अपना रिटर्न
दाख‍िल करें

दरअसल, आयकर कानून रिटर्न नहीं भरने वाले करदाताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने और जेल भेजने तक की इजाजत देता है. इस साल रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है और आयकर विभाग लगातार करदाताओं को यह सलाह दे रहा है कि अंतिम तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर लें. अगर आप तय समय के भीतर रिटर्न भरने से चूक जाते हैं तो 5,000 रुपये तक लेट फीस भी भरना पड़ सकता है.

क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट
कर एवं निवेश सलाहकार बलवंत जैन बताते हैं कि अगर कोई व्‍यक्तिगत करदाता तय समय के भीतर अपना आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो उसे बाद में रिटर्न भरने की छूट तो मिल जाती है, लेकिन इसके लिए 5,000 रुपये तक लीट फीस जमा करानी पड़ेगी. अगर करदाता की सालाना टैक्‍सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है. वहीं, 5 लाख से कम टैक्‍सेबल इनकम होने पर 1,000 रुपये की लीट फीस देनी होगी.

जैन ने बताया कि एक करदाता किसी वित्‍तवर्ष में सिर्फ एक ही बार अपना आयकर रिटर्न भर सकता है और किसी चूक या गलती की स्थिति में एक बार संशोधन भी कर सकता है. अगर किसी करदाता ने तय समय के बाद लेट फीस के साथ अपना रिटर्न दाखिल करता है तो उसे अपने आईटीआर में संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा.

दोगुना तक जुर्माना भी
अगर कोई व्‍यक्ति अपना रिटर्न तय समय के भीतर दाखिल करने में असमर्थ रहता है तो आयकर विभाग उसके कुल बकाया टैक्‍स का 50 फीसदी से लेकर 200 फीसदी तक जुर्माना भी लगा सकता है. इतना ही नहीं उसे विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया जाएगा और रिटर्न की डेडलाइन खत्‍म होने के बाद से आईटीआर भरे जाने तक प्रतिदिन के हिसाब से ब्‍याज भी वसूला जाएगा. इतना ही नहीं विभाग के पास करदाता के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी अधिकार होगा.

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