गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution (Regulation) Act 2010) और उसके नियमों में शुक्रवार रात 2 गजट अधिसूचनाओं के माध्यम से 7 परिवर्तन किए. अब राजनीतिक दल, विधायक सदस्य, चुनाव उम्मीदवार, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार और मीडिया घरानों सहित अन्य– सभी को, विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोक दिया गया है. हालांकि, यदि वे विदेश में रिश्तेदारों से विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं और 90 दिनों के भीतर सरकार को सूचित करने में विफल रहते हैं, तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा.
पहले 30 दिन में ही सूचना देने का प्राविधान था. इसके लिए FCRA के नियम 6 में बदलाव किया गया है. अगर आपका कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है तो वह अब बिना किसी रुकावट के आपको साल में 10 लाख रुपये तक भेज सकता है. इसके लिए आपको किसी सरकारी विभाग या प्रशासनिक इकाई को सूचना देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. पहले इस अंशदान की यह सीमा सिर्फ 1 लाख रुपये थी. नए नियम, जिसे अब विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 का नाम दिया गया है, 1 जुलाई से लागू हो गए हैं.
गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution (Regulation) Act 2010) और उसके नियमों में शुक्रवार रात 2 गजट अधिसूचनाओं के माध्यम से 7 परिवर्तन किए. अब राजनीतिक दल, विधायक सदस्य, चुनाव उम्मीदवार, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार और मीडिया घरानों सहित अन्य– सभी को, विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोक दिया गया है. हालांकि, यदि वे विदेश में रिश्तेदारों से विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं और 90 दिनों के भीतर सरकार को सूचित करने में विफल रहते हैं, तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा.
पहले 30 दिन में ही सूचना देने का प्राविधान था. इसके लिए FCRA के नियम 6 में बदलाव किया गया है. अगर आपका कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है तो वह अब बिना किसी रुकावट के आपको साल में 10 लाख रुपये तक भेज सकता है. इसके लिए आपको किसी सरकारी विभाग या प्रशासनिक इकाई को सूचना देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. पहले इस अंशदान की यह सीमा सिर्फ 1 लाख रुपये थी. नए नियम, जिसे अब विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 का नाम दिया गया है, 1 जुलाई से लागू हो गए हैं.