जिन लोगों की इनकम टैक्स देने योग्य होती है, उन्हें हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है. आईटीआर फॉर्म में लोगों को अपनी आमदनी, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी के बारे में सरकार को जानकारी देनी होती है. नए वित्त वर्ष की शुरुआत के बाद पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा.
आयकर विभाग (Income Tax Department) आयकरदाताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देता है. लेकिन, ऑनलाइन मोड से आईटीआर दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन (ITR E-Verification) करना अनिवार्य है. जब तक आईटीआर भरने वाला इसका ई-वेरिफिकेशन नहीं कर देता, तब तक वह आईटीआर अधूरी मानी जाती है और वह ITR अमान्य हो जाती है
आधार से करें ई-वेरिफिकेशन
इनकम टैक्स रिटर्न को आधार से भी ई-वेरिफाई किया जा सकता है. यूआईडीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है. आईटीआर के ई-वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी देते हुए यूआईडीआई (UIDAI) ने बताया है कि आप आधार के जरिए बड़ी आसानी से आईटीआर ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं. इसके लिए आपका आधार पैन कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है. साथ ही आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर भी जुड़ा होना चाहिए.