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PM Kisan में इस डॉक्‍यूमेंट के बिना नहीं होगा पंजीकरण, करना होगा पोर्टल पर अपलोड

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प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत किसानों को केंद्र सरकार हर साल छह हजार रुपये देती है. यह राशि तीन किस्‍तों में किसानों के बैंक खातों में डाली जाती है. इस योजना का उद्देश्‍य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्‍त बनाना है. पीएम किसान (PM Kisan) योजना में पंजीकरण कराने के लिए कई दस्‍तावेजों की आवश्‍यकता होती है. अब डॉक्‍यूमेंट की इस लिस्‍ट में राशन कार्ड का नाम भी जुड़ चुका है.

प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना के नए नियमों के मुताबिक अब जो नए किसान इस योजना में पंजीकरण (PM Kisan Registration) कराना चाहते हैं, उन्‍हें बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जमीन के कागजात के साथ ही राशन कार्ड नंबर भी देना होगा. पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़े की आ रही शिकायतों के बाद सरकार ने इस साल जनवरी में राशन कार्ड को अनिवार्य किया था. जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होगा, उन्हें इस योजना से वंचित किया जा सकता है. पंजीकरण करवाते समय राशन कार्ड का नंबर पोर्टल पर दर्ज होगा. राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सदस्‍यों में से केवल एक सदस्‍य को ही किसान सम्‍मान निधि दी जाएगी.

ऑनलाइन करना होगा अपलोड
इसके अलावा इस योजना में पंजीकरण के कुछ और नियमों में भी परिवर्तन किया गया है. अब किसानों को पंजीकरण कराने के बाद जमीन के कागजात, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड और घोषणा-पत्र की हार्ड-कॉपी कृषि विभाग के कार्यालय में जमा नहीं करानी होगी. अब ये सभी कागजात की पीडीएफ ही पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

ई-केवाईसी भी हुई अनिवार्य
प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि पाने वाले लाभार्थी किसानों के लिए अब ई-केवाईसी कराना भी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 है. किसान पीएम किसान पोर्टल पर मौजूद लिंक से घर बैठे ऑनलाइन ही ई-केवाईसी कर सकते हैं. इसके लिए उनके पास एक स्‍मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्‍शन होना जरूरी है. इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी ई-केवाईसी करा सकता है.

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