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अब तक नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न, तो 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वर्ना बढ़ जाएगी मसीबतें

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अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको पास अब केवल पांच दिन बचे हैं. 31 मार्च 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल कर लें. क्योंकि फौरन आयकर रिटर्न भर लें. टैक्स मामलों के जानकारों के मुताबिक AY 2021-22 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है. 31 मार्च, 2022 के बाद,एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा आईटीआर दाखिल नहीं करने के परिणामस्वरूप अगले साल ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ सकता है. वित्त विधेयक, 2022 द्वारा पेश किए जा रहे नए प्रावधानों के अनुसार टैक्स रिटर्न को अपडेट करने पर 25% की अतिरिक्त देनदारी होगी.

दरअसल आयकर रिटर्न भरने का डेडलाइन तो वैसे 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो चुका है. जो आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी. लेकिन अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. हां ये जरुर है कि देरी से आयकर रिटर्न भरने के लिए आपको थोड़ी पेनल्टी भरनी होगी.

31 मार्च 2022 तक दाखिल कर सकते हैं ITR
अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा. देरी से ITR फाइल करने वालों को पेनल्टी फीस देना पड़ता है.

कितनी है पेनल्टी
अगर आपने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरा तो 5000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी. यदि 5 लाख रुपये से आय कम है तो 1000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी. अगर आपने 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरा तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी. 31 मार्च 2022 तक ITR नहीं भरने पर आयकर विभाग बकाये टैक्स के 50 फीसदी के बराबर तक पेनल्टी भी लगा सकता है, जो आप ITR नहीं भरकर जमा नहीं कराया था.सरकार के पास आपके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है. तय समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर जेल भी भेजा जा सकता है.

कई बार बढ़ी आटीआर की तारीखें
एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की पहली अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 थी. बाद में इसे 20 सितंबर तक बढ़ाया गया. उसके बाद 31 दिसंबर 2021 इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी. इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department) के मुताबिक 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए अब तक 6.63 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं.

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