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Income Tax से जुड़े नियमों में सरकार ने कर दिया संशोधन, बहुत जरूरी है आपके लिए इन बदलावों को जानना

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सरकार ने लोकसभा में बजट 2022 (Budget 2022) के कुछ संशोधन पेश किए हैं. इनकम टैक्‍स से जुड़े इन संशोधनों के बाद अब आयकरदाता (Income Tax Payer) लॉस रिटर्न (Loss Return) को भी अपडेट कर सकेंगे. वहीं, आयकर विभाग (Income tax department) को असेसमेंट वर्ष 2020-21 के लिए असेसमेंट पूरा करने के लिए अतिरिक्‍त समय भी मिल गया है. पहले असेसमेंट 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना था, जिसकी समय सीमा अब 30 सितंबर 2022 कर दी गई है.

बजट एक फरवरी 2022 को पेश किया गया था. आम जनता और विशेषज्ञों से मिली प्रतिक्रियाओं के बाद आमतौर पर सरकार बजट प्रपोजल्‍स में संशोधन करती है और इन्‍हें लोकसभा में पेश किया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है गुरुवार को पेश किए बजट संशोधन, इनकम टैक्‍स से संबंधित होने के कारण आम जनता के लिए काफी महत्‍वपूर्ण है.

लॉस रिटर्न को अपडेट किया जा सकेगा

अपडेटेड रिटर्न का प्रावधान बजट 2022 (Budget 2022) में पेश किया गया था. यह उन आयकरदाताओं के लिए है जो कुछ आय की घोषणा करने से चूक गए हैं. एक असेसमेंट वर्ष (Assessment Year) के अंत के 2 वर्षों के भीतर एक अपडेटेड रिटर्न (Updated Return) दाखिल किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, यदि आप वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुछ आय की घोषणा करने से चूक जाते हैं, तो यह असेसमेंट वर्ष 2022-23 में तब्दील हो जाता है. नए प्रावधानों के अनुसार आप वित्त वर्ष 2024-25 तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

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