National Pension System : पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory Development Authority – PFRDA) ने प्रेजेंस ऑफ प्वाइंट्स (Presence of Points) के सेवा शुल्क (Service Charge) में बढ़ोतरी कर दी है. यह इजाफा सभी नागरिकों और कॉरपोरेशंस के लिए लागू है.
नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत पीओपी आउटलेट्स (POP outlets) पर दी जाने वाली एनपीएस से संबंधित सर्विस चार्ज 1 फरवरी, 2022 से बढ़ चुके हैं. PFRDA ने अपने सर्कुलर में कहा है कि एनपीएस को बढ़ावा देने और बेहतर कस्टमर सर्विस के लिए इस शुल्क को बढ़ाया गया है.
NPS के तहत POPs के लिए रिवाइज्ड चार्जेज
>> इनिशियल कस्टमर रजिस्ट्रेशन: 200 रुपये से 400 रुपये (Negotiable with slab only; collected upfront)
>> इनिशियल और बाद के ट्रांजेक्शन्स : कंट्रीब्यूशन का 0.50 फीसदी तक (न्यूनतम 30 रुपये, अधिकतम 25,000 रुपये (Negotiable with slab only; नॉन फाइनेंशियल 30 रुपये )
>> परसिसटेंसी: एक वित्तीय वर्ष में 6 महीने से अधिक और न्यूनतम कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपये से 2,999 रुपये : 50 रुपये प्रति वर्ष
1. 3000 से 2999 रुपये के मिनिमम कंट्रीब्यूशन के लिए: 50 रुपये प्रति वर्ष
2. 3000 रुपये से 6000 रुपये के मिनिमम कंट्रीब्यूशन के लिए: 75 रुपये प्रति वर्ष
3. 6000 रुपये से अधिक के मिनिमम कंट्रीब्यूशन के लिए: 100 रुपये प्रति वर्ष
>> ईएनपीएस के माध्यम से बाद में योगदान: अंशदान का 0.20 फीसदी (न्यूनतम 15 रुपये, अधिकतम 10,000 रुपये) (एकमुश्त जमा किया गया)
>> एग्जिट और विड्रॉल सर्विस की प्रोसेसिंग फीस: न्यूनतम 125 रुपये और अधिकतम 500 रुपये के साथ कॉर्पस का 0.125 फीसदी शुल्क एडवांस में लिया जाएगा.
यह शुल्क भी बढ़ा
15 फरवरी, 2022 से प्रभावी, ईएनपीएस के माध्यम से बाद के सभी कंट्रीब्यूशन पर शुल्क को बढ़ाकर 0.20 फीसदी कर दिया गया है, जो न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम शुल्क 10,000 रुपये किया गया है. यह सर्विस चार्ज eNPS में रजिस्टर्ड कस्टमर्स के लिए लागू नहीं होगा. एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड, डिफाइन कंट्रीब्यूशन परिभाषित-योगदान उत्पाद है जिसमें आपको अपनी पसंद के फंड में नियमित रूप से निवेश करने की आवश्यकता होती है.