Home महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की अंतरिम जमानत मंजूर की।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की अंतरिम जमानत मंजूर की।

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नई दिल्ली, मुंबई मालेगांव इलाके में वर्ष 2008 में एक बम धमाका हुआ था, जिसमे आरोपी बनाए गए ले. कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को अंतरिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है, कर्नल पुरोहित विगत नौ वर्षों से मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी के तौर पर जेल में बंद थे, कोर्ट ने जमानत के दौरान पुरोहित को गवाहों को प्रभवित करने और सबूतों से छेड़छाड ना करने की हिदायत दी है, कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका का एन.आई.ए की ओर से विरोध किया गया, एनआईए की ओर से दलील दी गई कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मामला श्रीकांत पुरोहित से अलग है, यह भी उल्लेखनीय है कि केस की अन्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा को बॉम्बे हाइकोर्ट 25 अप्रैल को जमानत दे दी थी, लेकिन ले. कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी थी, जिसके बाद कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर जमानत मांगी थी। कर्नल पुरोहित ने अपनी याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट ने इसी आधार पर साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी लेकिन उनको जमानत देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें भी समानता के आधार पर जमानत दे दी जाए।

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