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आज से फिर एक बार दिल्ली Unlock, जानिए क्या-क्या खुलेगा और क्या मिलेगी छूट

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कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए बीते शुक्रवार को डीडीएमए की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इस दौरान स्कूलों से लेकर दफ्तरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बाजारों व अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के साथ ही लोगों को भी कई तरह की छूट दी गई है. ये निर्णय अब सोमवार से लागू होने जा रहे हैं. राजधानी में सोमवार से स्कूलों के खुलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. साथ ही जिम स्विमिंग पूल भी सोमवार से एक बार फिर लोगों के लिए दिल्ली में खोल दिए जाएंगे. डीडीएमए ने शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान 7 अहम फैसले लिए थे. इस संबंध में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी थी.
आइये जानते हैं सोमवार से राजधानी दिल्ली में क्या बदलाव होने जा रहे हैं और कैसे कोरोना को मात देते हुए दिल्लीवासियों की जिंदगी फिर एक बार पटरी पर लौटती नजर आ रही है.

खुलेंगे स्कूल लेकिन…
दिल्ली में सोमवार से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं. इसके साथ ही कोचिंग संस्‍थानों व कॉलेजों को भी संचालित करने की अनुमति दे दी गई है. वहीं नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे. हालांकि इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही तरह से पढ़ाई के विकल्प होंगे. शिक्षण संस्‍थानों को कक्षाएं संचालित करने के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा. वहीं जिन शिक्षकों के कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें जॉइन करने की इजाजत नहीं होगी.

नाइट कर्फ्यू में दी गई ढील
दिल्ली में पाबंदियों में छूट देने के दौरान नाइट कर्फ्यू को फिलहाल खत्म नहीं करने का निर्णय लिया गया है. हालांकि इसमें कुछ छूट जरूर दी गई है. डीडीएमए ने नाइट कर्फ्यू के समय को एक घंटे कम कर दिया गया है. अब नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही लागू होगा. इसी के साथ दिल्ली में स्थित रेस्‍त्रां भी अब रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे. वहीं बाजारों के लिए लागू की गई ऑड ईवन व्यवस्‍था भी सोमवार से खत्म की जा रही है.

खुलेंगे जिम-स्विमिंग पूल
लंबे समय से जिम खुलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए भी खुशखबरी है. सोमवार से दिल्ली में जिम व स्विमिंग पूल खुलने जा रहे हैं. हालांकि यहां भी कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा और कर्मचारियों के साथ ही मैंबर्स को भी कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा.

पूरी क्षमता के साथ चलेंगे दफ्तर
अभी तक दिल्ली में स्थित दफ्तरों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही चला सकने की बाध्यता थी. इसे भी डीडीएमए की बैठक में खत्म कर दिया गया है. अब 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दफ्तरों का काम काज किया जा सकेगा. सभी दफ्तरों में भी कोरोना के नियमों का सख्ती के साथ पालन करना अनिवार्य होगा.

आयोजनों के लिए भी छूट
वहीं शादी व अंतिम संस्कार जैसे कार्यों में अभी भी कुछ पाबंदियां रखी गई हैं. शादी में मैरिज हॉल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत ही लोग मौजूद रहेंगे. वहीं खुले स्‍थान पर होने वाले आयोजनों में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. धार्मिक स्‍थलों को फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला गया है. सिनेमा हॉल व एंटरटेनमेंट पार्कों को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी.

कार में नहीं लगाना होगा मास्क
अब यदि आप कार में अकेले सफर कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की अनिवार्यता नहीं है. उल्लेखनीय है कि ये निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार से पूछे गए सवाल कि इस नियम की अब क्यों आवश्यकता है और ये अभी तक क्यों प्रभावी है, के कुछ समय बाद लिया गया है. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये दिल्ली सरकार का निर्देश था और इसे वापस क्यों नहीं लिया गया है. कोर्ट ने कहा था कि ये एक बेतुका नियम है जिसे अब हटा देना चाहिए.

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