इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax) ने गुरुवार को इस वित्त वर्ष में अब तक उसने 1.79 करोड़ करदाताओं को 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए हैं. इसमें आकलन वर्ष 2020-21 के 1.41 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो 27,111.40 करोड़ रुपये के हैं. आयकर विभाग ने ट्वीट किया, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल 2021 से 24 जनवरी 2022 के बीच 1.79 करोड़ से अधिक मतदाताओं को 1,62,448 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए हैं.
टैक्स रिफंड का स्टेटस ऐसे चेक करें
यदि सभी कुछ सही होने के बाद भी आपका टैक्स रिफंड वापस नहीं आया है. तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट पर जाकर अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
आप ‘पंजीकृत उपयोगकर्ता’ अनुभाग के तहत अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के रूप में अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर अपने खाते में लॉग इन कर सकते हैं. एक बार लॉग इन करने के बाद. ‘ई-फाइल किए गए रिटर्न / फॉर्म’ अनुभाग देखें.
आयकर रिटर्न और संबंधित मूल्यांकन वर्ष का चयन करें. एक नया पेज ‘माई रिटर्न’ खुलेगा और आपके दाखिल रिटर्न की स्थिति दिखाएगा जैसे कि आईटीआर दायर, सत्यापित, आईटीआर प्रसंस्करण, धनवापसी की स्थिति या धन वापसी की स्थिति. ‘स्थिति’ मेनू के तहत, आप भुगतान का तरीका देख सकते हैं.
घर बैठे कर सकते हैं आयकर विभाग से शिकायत
कोई गड़बड़ी नहीं होने के बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आयकर विभाग से इसकी शिकायत की जा सकती है. आयकर विभाग ने इसके लिए टोल फ्री नंबर (Toll Free Number) जारी किया है. करदाता आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए भी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं.