ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 20 करोड़, 96 लाख से अधिक श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. कल एक ही दिन में 30 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं. केंद्र सरकार पिछले साल अगस्त में असंठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक मजबूती के लिए ई-श्रम (E-SHRAM Portal) पोर्टल लॉन्च किया था. सरकार ने इस पोर्टल के माध्यम से देशभर में फैले करीब 38 करोड़ कामगारों को जोड़ने का काम शुरू किया है. ताकि असंगठित सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों का एक डेटा तैयार किया जा सके और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके.
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगार को एक ई-श्रम कार्ड (e-SHRAM Card) जारी किया जाता है, जिसकी मदद से श्रमिक देश में कहीं भी, कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकता है.
कोरोना काल में सराकर ने ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को आर्थिक मदद मुहैया कराई थी. उत्तर प्रदेश सरकार ई-श्रम कार्ड रखने वाले श्रमिकों के खाते में भरण-पोषण भत्ता जारी कर रही है. श्रमिकों के खाते में हर महीने 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पैसा जमा किया जा रहा है.
क्या-क्या मिलती है सुविधा
ई-श्रम योजना के तहत श्रमिकों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है. सरकार ई-श्रम कार्ड स्कीम (e-shram card scheme) के जरिये लाभार्थियों को आगे चलकर पेंशन का लाभ देने की भी तैयारी में है. ई-श्रम कार्ड के जरिये लोगों को इलाज में भी आर्थिक सहायता दी जाएगी. गर्भवती महिलाओं को बच्चों के भरण-पोषण के लिए राशि दी जाएगी. मकान बनवाने के लिए सरकार की तरफ से धनराशि दी जाएगी. बच्चे की पढ़ाई के लिए भी सरकार आर्थिक मदद देगी. इस स्कीम के जरिये केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम का लाभ सीधा खाते में पहुंचाया जाएगा.
पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी. अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो इस बीमा योजना के तहत वह एक लाख रुपये का हकदार होगा.
कौन करा सकता है रजिस्ट्रेशन
ई-श्रम कार्ड केवल असंठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है. कोई भी श्रमिक जो घरेलू कामकाज, सेल्फ इंप्लॉइड कामगार या असंगठित क्षेत्र में वेतनभोगी कामगार है और ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है. असंगठित क्षेत्र के कामगारों में निर्माण सेक्टर से जुड़े मजदूर, प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि शामिल हैं.
असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान शामिल हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा बिक्री में लगी हुई हैं. इन प्रतिष्ठानों में 10 से कम श्रमिक कार्य करते हैं. ये प्रतिष्ठान अपने यहां कार्यरत श्रमिकों को ईएसआईसी और ईपीएफओ जैसी सुविधा नहीं देते हैं.
क्या किसान भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
किसानों के बारे में ई-श्रम पोर्टल में स्पष्ट किया हुआ है कि केवल कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान ही ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पात्र हैं. खुद की जमीन वाले किसान इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं.
कैसे होगा रजिस्ट्रेशन
ई-श्रम पोर्टल पर 16 से 59 साल का कोई भी श्रमिक रजिस्ट्रेशन करवा सकता है. रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल eshram.gov.in पर या तो खुद ही किया जा सकता है या फिर कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. ई-श्रम कार्ड से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14434 पर कॉल की जा सकती है.
ध्यान रखें कि यह रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है. रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है.
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कामगार को नाम, पेशा, पता, शैक्षणिक योग्यता, स्किल, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां दर्ज करनी होंगी. रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालते ही वहां के डाटा बेस से कामगार की सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगी.
12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर
ई-श्रम कार्ड (e-SHRAM Card) में 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन (UAN) रहेगा. ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध रहेगा. यूएएन नंबर एक स्थायी नंबर होगा अर्थात एक बार प्रदान किए जाने के बाद इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है. ई-श्रम कार्ड जीवन भर के लिए मान्य है.