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अगर आपने भी इस तरह से ली है पीएम किसान की किस्त, तो करनी पड़ेगी वापस- जानें क्यों?

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi scheme) की आठवीं किस्त सरकार ने किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं. लेकिन अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनके पैसे अभी तक खाते में नहीं आए हैं. इसके अलावा क्या आपको पता है कि कई ऐसे भी किसान हैं जो अयोग्य हैं और उन्होंने योजना का लाभ लिया है. सरकार ने इन अयोग्य किसानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

अगर आपने भी गलत तरीके से पीएम किसान का पैसा लिया है तो आपको भी वापस करना पड़ेगा. सरकार ने गलत तरीके से पैसा लेने वाले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के किसानों से वसूली भी की है. आइए जानते हैं क्या आप भी ऐसे ही किसानों की लिस्ट में आते हैं.

जानिए किन किसानों से वापस लिए जाएंगे पैसे
1. पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए. यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं है, तो वह लाभार्थी नहीं होगा. अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो भी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं उठा सकते. यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

2. अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता. प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता.

3. 10000 से अधिक पेंशन पाने वाले को नहीं मिलता फायदा. अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है लेकिन उसे 10 हजार रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है, वह इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते. आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.

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