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कोरोना के बीच देश में मनाई जाएगी होली, त्योहार को लेकर राज्य सरकारों ने की है ये तैयारियां

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कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच इस साल होली पर पाबंदियों का रंग चढ़ा है. दिल्ली समते कई राज्यों में होली को लेकर राज्य सरकारों ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. केंद्र ने भी सभी राज्यों को कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है.

पिछले साल होली के तुरंत बाद ही देशभर में लॉकडाउन लगाया गया था. इस साल जब यह त्योहार आया है तो देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हड़कंप मचा हुआ है. जिसकी वजह कई राज्यों में तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं. इस बार कोशिश करें कि होली अपनों के बीच मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें. हम आपको बता रहे हैं कि किन राज्यों में क्या-क्या पाबंदियां लगी हैं.

दिल्ली
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में होली और इसके बाद आने वाले नवरात्रि के त्यौहार के दौरान सार्वजनिक रूप से समारोह नहीं मनाए जाएंगे. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है.

हरियाणा
हरियाणा के गुरुग्राम में भी डीएम की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक होली को लेकर सभी सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश 29 मार्च तक लागू रहेगा.  गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, ‘हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक लगाई है.’

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में कोरोना से हालत सबसे ज्यादा खराब हैं. इसी को देखते हुए बृहन्मुम्बई महानगरपालिका (BMC) ने घोषणा की कि 28 और 29 मार्च को निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी. पुणे जिले में भी होली पर रोक लगाई गई है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लोगों को होली सादे तरीके से मनानी चाहिए और सार्वजनिक समारोह से बचना चाहिए.

महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की है. एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहने चाहिए. हालांकि, सरकार ने अपने नए दिशानिर्देशों में रात के समय खाने की डिलीवरी में छूट दी है. रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. यह आदेश 27 मार्च की मध्यरात्रि से लागू हो गया. उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

राजस्थान
राजस्थान सरकार ने भी होली और शब ए बारात पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है. सरकार के जरिए जारी दिशानिर्देश के तहत होली और शब-ए-बारात के अवसर पर 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक मैदानों, सार्वजनिक पार्क, बाजार और धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है.

मध्य प्रदेश
यहां भी भीड़ में होली खेलने पर रोक रहेगी. मध्य प्रदेश सरकार ने हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. होलिका दहन रविवार को ही होने की वजह से वैसे भी लॉकडाउन लगा रहेगा. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए होली आदि त्यौहार अपने घर पर ही मनाएं. चौहान ने प्रदेशवासियों को अपने संदेश में कहा, ‘कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए होली आदि त्यौहार अपने घर पर ही मनाएं. बिना भीड़-भाड़ के रस्में निभायें और परंपराएं पूरी करें.’

छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने होली मिलन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है.

बिहार
बिहार में ख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील की है कि होली के समय सार्वजनिक आयोजन न करें क्योंकि यहां भी कोविड मामले बढ़ने लगे हैं. उन्होंने कहा, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे की सजग और सचेत रहें. दूसरे कई देशों और हमारे कई राज्यों में मामले बढ़ने लगे हैं. अन्य राज्यों की तरह बिहार की हालत उतनी बुरी नहीं, फिर भी हमें सचेत रहना होगा. होली को लेकर सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदी लगा दी गई है. होलिका दहन के अवसर पर कम से कम संख्या में व्यक्ति एकत्रित होंगे और इस अवसर पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना आवश्यक होगा.

उत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार कहीं भी बिना अनुमति कोई होली मिलन समारोह नहीं होगा. किसी भी जगह बिना प्रशासन की अनुमित के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे. लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी. योगी सरकार ने प्रदेश में फिर से कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय करने का आदेश दिया है.

उत्तराखंडउत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक होली में (होलिका दहन) जहां होली जलनी है, वहां की क्षमता के हिसाब से सिर्फ 50 फीसदी लोगों के ही मौजूद रहने की अनुमति दी गई है. 60 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को भी समारोह में नहीं जाने की निर्देश दिए गए हैं. वहीं कंटेन्मेंट जोन में होली पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी. लोगों को अपने घरों में त्योहार मनाने की अनुमति दी गई है. साथ ही लोगों को रंगों से परहेज करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा खानपान की वस्तुओं एक दूसरों को देने से बचने के लिए कहा गया है. अगर बहुत जरूरी हो तो डिस्पोजल के इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है.

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