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नाबालिग छात्रा से रेप के केस में आध्यात्मिक गुरु आसाराम को अदालत ने सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई।

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जोधपुर(राजिस्थान) : 11वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से रेप के केस में आध्यात्मिक गुरु आसाराम से दोषी ठहराए गए हैं, उनको अदालत ने सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है, अन्य चार आरोपियों में उनकी राजदार शिल्पी गुप्ता और शरतचंद्र भी दोषी ठहराए गए हैं, जिनको 20-20 साल कि सजा सुनाई गई है, वहीँ प्रमुख सेवादार शिवा और रसोइया प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया है। ज्ञात हो आशाराम लगभग 5 साल से अधिक समय से नाबालिग लड़की से रेप के मामले में जोधपुर जेल में बंद हैं, नवम्बर 2013 में सेवादारों के खिलाफ पुलिस ने चार्ज शीट फाइल की थी, जानकारी के अनुसार इन प्रकरणों में 58 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराये हैं। बहस में आशाराम ने दलील में कहा कि वे आदतन अपराधी नहीं हैं। पांच साल से चल रहे रेप केस मामले में जोधपुर की अदालत का फैसला आया है, पीड़िता के पिता ने इस आशय से मीडिया में बात पहुंचाई है कि उन्हें और उन लोगों को न्याय मिला है, जिनका क़त्ल या अपहरण किया गया था, और उन लोगों को धन्यवाद् भी दिया है, जिन्होंने इस केस में उनका साथ दिया है, प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूर्ण तैयारी में है, कोर्ट के बाहर धारा 144 लागू की गई है एवं दो एम्बुलेंस भी लगाकर रखी गई है। गुजरात में भी आशाराम पर मामले दर्ज है।

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