नई-दिल्ली(10-4), एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सामान की आवाजाही के लिए 01 अप्रैल 2018 से जी.एस.टी परिषद के निर्णयानुसार ई-वे बिल प्रणाली की शुरूआत हुई है, इस तिथि से कर्नाटक में राज्य की सीमा के भीतर सामान की आवाजाही के लिए भी ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई। योजना की शुरूआत होने के बाद से ई-वे बिल सफलतापूर्वक निकाले जा रहे हैं और 09 अप्रैल 2018 तक 63 लाख से अधिक ई-वे बिल सफलतापूर्वक निकाले गए हैं। 15 अप्रैल 2018 से आंध्रप्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना और उत्तरप्रदेश में भी राज्य की सीमा के भीतर सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है, इन राज्यों में ई-वे बिल प्रणाली की शुरूआत होने से सामान की आवाजाही में व्यापार और उद्योग जगत को ओर सुगमता मिलेगी, इससे राष्ट्रीय स्तर पर एकल ई-वे बिल प्रणाली को लागू करने में सहायता मिलेगी। संबंधित राज्यो में उद्यमी, व्यापारी और परिवाहक अंतिम तिथि का इंतजार करे बिना, तुरंत ई-बे बिल पोर्टल https://www.ewaybillgst.gov.in पर पंजीकरण और नामांकन कर सकते हैं।