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EPFO का बड़ा फैसला, ज्यादा पेंशन के लिए बढ़ी डेडलाइन, अब इस डेट तक कर सकेंगे अप्लाई

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हायर पेंशन का विकल्प लेने के लिए अब ईपीएफओ (EPFO) मेंबर्स को ज्यादा समय मिलने वाला है. रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने ईपीएस (EPS) के तहत हायर पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने की डेडलाइन को बढ़ा दी है. पहले हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एलिजिबल मेंबर्स को आवेदन करने के लिए 3 मार्च 2023 तक का समय दिया गया था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 मई, 2023 कर दिया गया है.

ईपीएस खाताधारकों को ज्यादा पेंशन देने का विकल्प देने के लिए हाल ही में ईपीएफओ ने नई गाइडलाइन जारी की है. हालांकि, यह ऑप्शन सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 अगस्त 2014 को ईपीएफ के सदस्य थे.

हायर पेंशन के लिए कौन हैं एलिजिबल?
ईपीएफओ ने उन कर्मचारियों के अधिक पेंशन पाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिन्होंने ईपीएफ योजना के तहत अनिवार्य रूप से पेंशन स्कीम में अधिक वेतन से योगदान दिया है और अपनी रिटायरमेंट से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का ऑप्शन चुना है. ईपीएफओ ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था और जिन कर्मचारियों ने EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ ईपीएस के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन कवरेज के लिए पात्र हैं.

ऑफलाइन आवेदन का प्रोसेस

ज्यादा पेंशन पाने के लिए ईपीएस मेंबर को अपने करीबी EPFO ऑफिस जाना होगा.
वहां उन्हें एप्लिकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होंगे.
कमिश्नर के बताए तरीके और फॉर्मेट के मुताबिक एप्लिकेशन देनी होगी.
जॉइंट ऑप्शन में डिस्क्लेमर और डिक्लरेशन भी होगा.
आवेदन जमा होने के बाद इससे सर्कुलर के मुताबिक निपटा जाएगा

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