भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को ग्राहकों के लिए फ्रेश KYC (नो योर कस्टमर) के लिए अपडेशन जारी किया. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि फ्रेश केवाईसी (Fresh KYC) बैंक शाखा में जाकर या वीडियो-बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (V-CIP) के माध्यम से दूरस्थ रूप से की जा सकती है. आरबीआई ने कहा कि कुछ मामलों में फ्रेश केवाईसी प्रक्रिया या दस्तावेजीकरण करना पड़ सकता है. अगर बैंक के रिकॉर्ड में उपलब्ध केवाईसी डाक्यूमेंट आधिकारिक रूप से वैध डाक्यूमेंट की वर्तमान लिस्ट के अनुरूप नहीं हैं.
इससे पहले दिसंबर 2022 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि ग्राहकों को अपनी डिटेल अपडेट करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है. गवर्नर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर एड्रेस में कोई बदलाव नहीं है तो वो अपना री-केवाईसी ऑनलाइन करा सकते हैं. हालांकि, ऑनलाइन री-केवाईसी में ग्राहकों को कुछ दिक्कतें आई हैं.
री-केवाईसी के लिए कर सकते हैं इनका इस्तेमाल
आरबीआई के केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को समय-समय पर अपने खाताधारकों के ग्राहक पहचान दस्तावेजों को अपडेट करने की आवश्यकता होती है. आरबीआई ने कहा कि ग्राहक री-केवाईसी करने के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन), लेटर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं.
इस तरह करें वीडियो KYC
कई बैंकों ने अब वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी है. इसके लिए अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर वीडियो केवाईसी देखें. अगर वहां यह ऑप्शन उपलब्ध है तो उस पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपकी वीडियो कॉल (Video Call) को बैंक एग्जिक्यूटिव से जोड़ा जाएगा. वह आपसे आपके डॉक्युमेंट्स दिखाने को कहेगा. ऑनलाइन ही उसे डॉक्युमेंट्स दिखाकर आप केवाईसी करा सकते हैं.