सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियमित वाहन पंजीकरणों को भारत सीरीज (बीएच) के नंबरों में बदलने की अनुमति दे दी है. अभी तक केवल नए वाहनों को ही बीएच सीरीज के नंबर चुनने की इजाजत थी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर नियमों के क्रियान्वयन के दौरान बीएच श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रतिवेदन मिले हैं.
यह कदम बीएच सीरीज के दायरे को व्यापक बनाने के उपायों के तहत उठाया गया है. बयान के मुताबिक ‘‘जिन वाहनों पर अभी सामान्य रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है, उनको बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर में बदला जा सकता है. इसके लिए जरूरी टैक्स का भुगतान करना होगा.’’
अब ऑफिस में जमा कर सकते हैं आवेदन
मंत्रालय ने लोगों की सहूलियत के लिए नियम 48 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है. इससे बीएच सीरीज के लिए आवेदन निवास या कार्यस्थल पर जमा करने की सुविधा मिलेगी. इसमें यह भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्र का दुरुपयोग रोकने के लिए इसे और सशक्त किया गया है.
2021 में हुई थी शुरुआत
राज्यों के बीच निजी वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सड़क मंत्रालय ने सितंबर 2021 में नए वाहनों के लिए नए रजिस्ट्रेशन नंबर के तौर पर भारत सीरीज की शुरुआत की थी. इस बारे में सरकार ने एक नई वाहन पंजीकरण व्यवस्था की घोषणा की थी. इससे वाहन मालिकों को एक राज्य/संघ शासित प्रदेश से दूसरे में स्थानांतरित होने पर दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी.
अब तक हजारों वाहनों का हो चुका रजिस्ट्रेशन
सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, बीएच सीरीज के तहत अभी 49,600 से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. बीएच सीरीज के तहत सबसे अधिक 13,625 वाहनों का पंजीकरण महाराष्ट्र में हुआ है. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 5,698 और राजस्थान में 5,615 वाहनों का रजिस्ट्रेशन बीएच सीरीज के तहत हुआ है.