Home राष्ट्रीय Income Tax में मिली बड़ी राहत, टैक्‍स छूट का नया आदेश जारी,...

Income Tax में मिली बड़ी राहत, टैक्‍स छूट का नया आदेश जारी, इन लोगों को होगा फायदा

26
0

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने हाल ही में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में छूट का नया आदेश जारी कर दिया है. नए आदेश के मुताबिक, अब टैक्सपेयर्स को इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर लगने वाले इनकम टैक्स से छूट मिलेगी. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए बीच-बीच में नियमों में बदलाव करता रहता है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में नई शर्तों और कोविड-19 इलाज पर खर्च पर होने वाली राशि पर इनकम टैक्स पर छूट लेने के लिए एक फॉर्म जारी किया था. 5 अगस्त 2022 की अधिसूचना के अनुसार, आपको अपने नियोक्ता को कुछ दस्तावेज और आयकर विभाग को एक फॉर्म जमा करना होगा, जिसमें नियोक्ता या रिश्तेदारों से कोविड-19 के इलाज के लिए प्राप्त धनराशि पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है.

डिजिटली होगा पूरा काम
आयकर विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के मकसद से इससे टैक्स में छूट लेने के लिए लगने वाले फॉर्म को डिजिटल कर दिया गया था. अब तमाम कई के कामों के लिए आपको ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

24 फीसदी बढ़ा टैक्स कलेक्शन
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के बीच नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 24 फीसदी बढ़कर 8.77 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में यह जानकारी दी है. यह टैक्स कलेक्शन 2022-23 के पूरे वर्ष के बजट अनुमान का 61.79 फीसदी है. मंत्रालय ने सोशल मीडिया के जरिए बताया, ‘‘नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 30 नवंबर तक 8.77 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के नेट कलेक्शन से 24.26 फीसदी ज्यादा है.’’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here