यूपीआई (UPI) ने लोगों के लिए एक-दूसरे को पैसा ट्रांसफर करना काफी आसान कर दिया है. इसकी वजह से कैश या क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है. फोन के जरिए अपनी रोजमर्रा की छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए लोग भुगतान कर सकते हैं. लेकिन, कई बार डिजिटल सर्विस के दौरान अनजाने में गलत व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. अगर पीड़ित व्यक्ति ने गूगल पे (Google Pay), फोनपे (PhonePe) या Paytm जैसे यूपीआई (UPI) प्लेटफॉर्म के जरिए गलत व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो वह अपने पैसे वापस पा सकता है.
आप एक बार की गई पेमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते हैं. यानी ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे आप खुद से गलत अकाउंट में भेजा पैसा वापस करा लें. ऐसे मामले में पैसा प्राप्त करने वाला ही पैसे वापस लौटा सकता है. भले ही आपका पैसा लौटना अब रिसीवर की मेहरबानी पर हो लेकिन आप इसकी शिकायत जरूर कर सकते हैं. शिकायत पर यूपीआई पेमेंट ऐप, बैंक और एनपीसीआई, आपकी मदद पैसा वापस दिलाने में करते हैं.
सबसे पहले करें यह काम
अगर आपने यूपीआई के जरिए गलत व्यक्ति को पेमेंट कर दी है तो सबसे पहले तुरंत उस ट्रांजेक्शन का एक स्क्रीनशॉट लें. इसके बाद ऐप के असिस्टेंस सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज करें. यह काम करना बहुत जरूरी होता है. इसके बाद अपने बैंक के साथ संपर्क करें. इस मामले में केवल वही बैंक मदद कर सकता है जहां से पैसे ट्रांसफर हुए हैं. अपने बैंक को सारी डिटेल्स दें. बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या नेटबैंकिंग के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं. पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज और ट्रंसजेक्शन आईडी की डिटेल संभालकर रखें.
क्या है शिकायत की प्रक्रिया
एनपीसीआई की वेबसाइट के मुताबिक गलत यूपीआई पेमेंट की शिकायत सबसे पहले वहां करें जहां से गलत ट्रांजेक्शन गया है. यानी अगर गूगल पे से गलत पेमेंट हो गई है तो पहले गूगल पे से शिकायत करें. अगर वहां आपकी समस्या का समाधान न हो तो तो आप उस बैंक से शिकायत कर सकते हैं, जिसके खाते में पैसे गए हैं. अगर बैंक भी आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देता है तो आप बैंक लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं.
NPCI की वेबसाइट पर ऐसे करें शिकायत
यूपीआई के जरिए गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने पर एनपीसीआई की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए एनपीसीआई की वेबसाइट के Dispute Redressal Mechanism पर क्लिक करें. यहां एक फॉर्म खुलेगा. यहां पर दी गई सभी जानकारियां आपको दर्ज करनी होगी. साथ ही आपको बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करनी होगी. शिकायत के कारण में ‘इनकॉरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अकाउंट’ दर्ज करें. इस तरह आप एनपीसीआई को ऑनलाइन शिकायत दे सकते हैं.