आयकरदाता और चार्टेड अकाउंटेंट (Income Tax Payer and Chartered Accountant) की एक छोटी गलती से आयकर विभाग के नोटिस (Income Tax Notice) दूसरे लोगों को पहुंच रहे हैं. इस पर आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड (PAN Card) की एक अंक गलत भरने से यह दिक्कतें हो रही हैं. ऐसे में कुछ नोटिस उन लोगों तक पहुंच जा रहे हैं, जिनको ये नोटिस नहीं जाने थे. ऐसे में बेवजह नोटिस मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं. आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसे में अगर किसी शख्स को इस तरह के नोटिस चले गए हैं तो वे आयकर विभाग को इसकी जानकारी कई तरह से दे सकते हैं.
आपको बता दें कि आयकर भरते समय कई बातों का ख्याल रखना होता है. गलत रिटर्न भरने के बाद कम से कम दो बार सभी जानकारी को दोबारा से जांच करनी चाहिए. आयकर विभाग के ई-सत्यापन योजना में तीन नोटिस भेजने के नियम हैं. यदि पैन कार्ड संख्या गलत दर्ज होगी तो तीनों नोटिस गलत ई-मेल पर पहुंचेंगे. इसलिए समय पर आप अगर आयकर विभाग को सूचित कर दें तो ये सबसे बढ़िया रास्ता है.
चार्टेड अकाउटेंट अमरेश कुमार कहते हैं, ‘आयकर विभाग का नोटिस की बात सुनते ही आयकरदाता के मन में डर बैठ जाता है. आयकरदाता अगर रिटर्न में गलत जानकारी भर दी है तो विभाग के अधिकारी उसे डराते हैं. इससे आयकरदाता के मन में डर बैठ जाता है. ऐसे में अगर आय़कर विभाग की जिस ई-मेल आईडी से नोटिस आया है, उस पर व्यक्ति अपनी पूरी जानकारी और पैन कार्ड संख्या देकर सूचित भी कर सकता है. यह भी बता सकता है कि उसे गलत नोटिस भेज दिया गया है. इसके अलावा आयकरदाता 18001034215 नंबर भी संपर्क कर अपनी बात कह सकता है. इसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आयकर विभाग के ऑफिस में जा कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.
गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को पार हुए महीनों बीत चुके हैं. लेकिन, अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है. सही रिटर्न दायर करने वालों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रिफंड मिल रहा है, जबकि गलती करने वाले करदाताओं को आयकर विभाग से नोटिस मिल रहा है. हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलना कहीं से ठीक बात नहीं है, लेकिन नोटिस मिलते ही घबराना भी ठीक नहीं है. आयकर विभाग कई कारणों से करदाताओं को नोटिस भेजता है.