सरकारी बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर (PSU bank MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अब 10 साल तक अपने पद पर रह सकेंगे. पहले यह समय सीमा 5 साल थी. इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. एमडी और सीईओ 10 साल तक तो पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन अगर इस अवधि के पूरा होने से पहले ही वे 60 साल के हो जाएंगे तो उन्हें रिटायर होना पड़ेगा. सरकार ने कार्यकाल की अवधि में बदलाव बैंकिंग सेक्टर में योग्य व्यक्तियों को बनाए रखने के लिए किया है. सभी सरकारी बैंकों के होल-टाइम डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है.
अब तक नियम यह था कि किसी भी सरकारी बैंक में कोई व्यक्ति अधिकतम 5 साल के लिए एमडी या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर रह सकता है. हालांकि, तब भी ये नियम था कि अगर 5 साल की अवधि पूरा होने से पहले ही व्यक्ति की उम्र 60 साल हो जाती है तो उन्हें रिटायर होना होता था. सरकार को लगता था कि पांच साल की समय सीमा, बैंकिंग सेक्टर में बेहतरीन टैलेंट को कायम रखने में बाधा बन रही है. इसलिए अब नियमों को बदला गया है. सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSEs) के होल-टाइम डायरेक्टर पर भी नए नियम लागू होंगे.
सरकार के पास हटाने की पावर
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि नियुक्ति की अवधि बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है, जोकि पहले 5 साल थी. हालांकि, सरकार के पास होल-टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर को नियुक्ति की अवधि पूरा होने से पहले भी हटाने की शक्ति होगी. इसके लिए सरकार को उन्हें 3 महीने पहले नोटिस भी देना होगा. सरकार नोटिस नहीं देती है तो 3 महीने की सैलरी और दूसरे भत्ते देने होंगे.