भारत ने अब महामारी की स्थिति में सुधार के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स में यात्रियों के लिए मास्क पहनना वैकल्पिक हो गया है. बुधवार को जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि फेस मास्क का उपयोग किया जाए तो बेहतर है. लेकिन अब हवाई यात्रियों को फेस मास्क नहीं पहनने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा. इस बदलाव के साथ, यहां हवाई यात्रा के लिए मास्क की शर्त हटा दी गई है, परंतु भारत के लिए फ्लाइट पकड़ने से पहले अनिवार्य रूप से एयर सुविधा फॉर्म (Air Suvidah Form) भरना ही होगा.
ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व वाले केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि अब से एयरलाइंस द्वारा की जाने वाली इन-फ्लाइट अनाउंसमेंट्स में “केवल यह उल्लेख किया जा सकता है कि कोविड-19 द्वारा उत्पन्न खतरे को देखते हुए, सभी यात्रियों को मास्क / फेस कवर का उपयोग करना चाहिए. इन-फ्लाइट घोषणाओं के हिस्से के रूप में जुर्माना/दंडात्मक कार्रवाई की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है.”
धीरे-धीरे हट रहे हैं कई प्रतिबंध
भारत घरेलू विमान की किराया सीमा की तरह कोविड के टाइम के प्रतिबंध हटा रहा है, जैसे कि इन-फ्लाइट भोजन और पेय परोसना/बेचना; घरेलू उड़ानों की संख्या की अनुमति; पिछली कुछ तिमाहियों में महामारी की स्थिति में सुधार के रूप में शेड्यूल्ड अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और टेस्टिंग और क्वारन्टाइन इत्यादी से प्रतिबंध हटाए गए हैं
एयर सुविधा फॉर्म भी हटाने की मांग
फ्लाइट्स में ज्यादा ट्रैवल करने वाले और ट्रैवल इंडस्ट्री अब भारत के लिए उड़ान भरने से पहले एयर सुविधा फॉर्म भरने और जमा करने की आवश्यकता को खत्म करने की मांग कर रही है. एक प्रमुख ट्रैवल एजेंट ने कहा, “विदेश से भारत जाने वाली उड़ान के लिए किसी यात्री की जांच करने से पहले, एयरलाइन कर्मचारी यह जांचते हैं कि क्या यह फॉर्म वैक्सीनेशन प्रमाण-पत्र के साथ जमा किया गया है. पूरी तरह से वैक्सीनेशन की जांच बनी रहनी चाहिए, लेकिन एयर सुविधा एक अनावश्यक परेशानी है.”