Home राष्ट्रीय क्या है टैक्स बेनिफिट लेने के लिए पीपीएफ और टैक्स सेवर एफडी...

क्या है टैक्स बेनिफिट लेने के लिए पीपीएफ और टैक्स सेवर एफडी से भी बेहतर विकल्प

42
0

अक्सर लोग टैक्स बचाने के लिए कई तरह की योजनाओं में निवेश करते हैं. वे जीवन बीमा कवर खरीदते हैं व सरकारी बचत स्कीम्स में पैसा लगाते हैं. इस मामले में पीपीएफ और 5 साल की टैक्स सेवर एफडी की सबसे पसंदीदा विकल्प हैं. हालांकि, इन दोनों से भी बेहतर एक तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिस पर आपको इनसे बेहतर रिटर्न मिल सकता है और आप आईटी कानून के सेक्शन 80सी के तहत छूट भी क्लेम कर सकते हैं.

हम बात कर रहे हैं वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड (वीपीएफ) की. यह ईपीएफ से अलग होता है. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में योगदान देना अनिवार्य होता है. वहीं, जैसा की नाम से जाहिर है वीपीएफ एक स्वैच्छिक बचत योजना है. आइए देखते हैं कि रिटर्न के मामले में वीपीएफ कैसे इन दोनों से बेहतर है.

कहां से मिलता है कितना मुनाफा?
पीपीएफ पर फिलहाल करीब 7.5 फीसदी का रिटर्न मिल रहा है. इसके लिए 15 साल का अनिवार्य लॉक-इन पीरियड भी है. वहीं, टैक्स सेवर एफडी में लॉक-इन पीरियड को केवल 5 साल का ही है लेकिन रिटर्न भी घटकर 6 फीसदी पर आ जाता है. जबकि, वीपीएफ में आपको कम समय का लॉक-इन और हाई रिटर्न दोनों मिलते हैं. वीपीएफ आपको 5 साल के लॉक-इन पर 8.1 फीसदी का रिटर्न दे रहा है.

टैक्स बचत
पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है. एफडी से आपको इंटरस्ट मिलता है उस पर खाताधारक के टैक्स स्लैब के अनुसार कर वसूला जाता है. वीपीएफ के ब्याज पर भी टैक्स लिया जाता है. हालांकि, ईपीएफ और वीपीएफ मिलाकर सालाना 2.5 लाख रुपये तक का निवेश से मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है

समय से पहले निकालने सुविधा
पीपीएफ और वीपीएफ दोनों पर आपको प्रीमैच्योर विड्रॉल यानी समय से पहले इन योजनाओं से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है. हालांकि, पीपीएफ में आपको इसके लिए 5 साल का इंतजार करना होगा. जबकि वीपीएफ के मामले में ऐसा कुछ नहीं है. आप वीपीएफ से किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं. टैक्स सेवर एफडी में प्रीमैच्योर विड्रॉल की सुविधा नहीं मिलती है.

कहां बरतें सावधानी?
रिटर्न देने के साथ-साथ टैक्स बचाने के लिए वीपीएफ एक अच्छी स्कीम है. हालांकि, अगर ईपीएफ और वीपीएफ में आपका सम्मिलित निवेश अगर 2.5 लाख रुपये से ऊपर नहीं जाता है तभी आपको इसमें योगदान करना चाहिए. वरना आपको मिल रहे रिटर्न पर टैक्स भरना पड़ेगा. आप अगर वीपीएफ में पैसा डालना चाहते हैं तो अपने एचआर से बात कर सकते हैं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here