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राशन दुकानों पर अनाज के लिए बदले कानून, लाभार्थियों को अब 2 बार लगाना पड़ेगा अंगूठा

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अगर आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए राशन का लाभ लेते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले राशन के लिए कुछ नियम बदले गए हैं. अब उपभोक्ताओं को एक बार नहीं, बल्कि 2 बार अंगूठा लगाना पड़ेगा. हालांकि यह बदलाव मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है.

उल्लेखनीय है कि मध्‍य प्रदेश में राज्‍य सरकार की तरफ से लाभार्थ‍ियों को 5 किलोग्राम राशन द‍िया जाता है. इसके अलावा लाभार्थ‍ियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के तहत भी 5 किलोग्राम राशन द‍िया जाता है. अब तक लाभार्थ‍ियों को एक बार अंगूठा लगाने पर राशन म‍िल जाया करता था. अब केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले अलग-अलग राशन के लिए 2 बार अंगूठा लगाना पड़ेगा.

सूबे के हर ज‍िले में नियम लागू
मध्‍य प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए गए इस न‍ियम को सूबे के हर ज‍िले में लागू क‍िया गया है. इस नियम के बाद राशन दुकान संचालकों के साथ लाभार्थ‍ियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. 2 बार अंगूठा लगाने का वजह से राशन लेने में ज्यादा समय लगेगा.

PMGKAY: मुफ्त राशन देने की गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाई गई
हाल ही में केंद्र सरकार ने बुधवार को गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 महीने यानी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है. इस पर 44,700 करोड़ रुपये की लागत आएगी. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में योजना 3 महीने बढ़ाने का निर्णय किया गया. उन्होंने कहा था कि योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है.

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