सभी रिटायर्ड केंद्रीय कमर्चारियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी को जमा करना होता है. इसे नवंबर में जमा किया जाता है. पूरे महीने में कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है. अगर कोई पेंशनभोगी ऐसा करने से चूकता है तो उसकी पेंशन बंद हो सकती है. वैसे तो आमतौर पर पेंशनर्स इसे बैंकों में जाकर जमा करते हैं लेकिन इसे डिजिटल रूप में भी जमा किया जा सकता है.
पेंशनर्स घर बैठे ही जीवन प्रमाण पोर्टल पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको पोर्टल पर अपनी पहचान वैरिफाई करानी होगी. यूआईडीएआई ने पेंशनभोगियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमीट्रिक डिवाइसेज की लिस्ट दी है. जिसे आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर देख सकते हैं. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पेंशन अकाउंट का आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है.
कहां से प्राप्त करें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
आप बैंक, सरकारी दफ्तर, पोस्ट ऑफिस या जीवन प्रमाण ऐप से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं. जीवन प्रमाण ऐप को https://jeevanpramaan.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है. यहां से जीवन प्रमाण पत्र जेनरेट करन के लिए बायोमीट्रिक फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैनिंग डिवाइस का होना जरूरी है.
कैसे जेनरेट होगा जीवन प्रमाण पत्र
जीवन प्रमाण ऐप में पेंशनभोगी की जानकारी जैसे कि आधार डिटेल व मोबाइल नंबर डालें.
इसके बाद दिए गए मोबाइल नंबर रप एक ओटीपी आएगा.
ओटीपी ऑथेंटिकेशन के बाद आप ऐप से डीएलसी जेनरेट कर सकते हैं.
ऐप में पेंशनर की आधार डिटेल, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, बैंक अकाउंट डिटेल व फोन नंबर डालें.
इसके बाद बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरी करें.
ऑथेंटिकेशन पूरी होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट आईडी के साथ मेसेज प्राप्त होगा.
अब पेंशन डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेंसी कभी भी जीवन प्रमाण वेबसाइट से आपका डीएलसी एक्सेस कर सकती है.
गौरतलब है कि जीवन प्रमाण फेस ऐप का इस्तेमाल करते वक्त बायोमीट्रिक डिवाइस की जरूरत नहीं होगी.