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Traffic Rules: क्या गाड़ी की चाबी या हवा का निकाल सकती है पुलिस? जानें क्या हैं आपके अधिकार

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रोड पर कार हो या मोटरसाइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स का पालन करना जरूरी होता है. लेकिन, कई बार लोग जल्दबाजी, अनजाने या किसी अन्य वजह से कई सारे नियमों का पालन करना भूल जाते हैं, जैसे बाइक पर हेलमेट लगाना, कार में सीट बेल्ट और रेड लाइट क्रॉस करना आदि. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होता है.

ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई बार कुछ पुलिस वालों की बदसलूकी भी देखने को मिलती हैं. वे कई बार बाइक से बिना इजाजत चाबी निकाल लेते हैं तो कई बार बिना वजह टायर की हवा निकाल देते हैं. क्या आपने भी सोचा है इस तरह का व्यवहार करना सही है? क्या कानून पुलिस को इस तरह का व्यवहार करने की इजाजत देता है

जानिए क्या कहता है नियम?
चेकिंग के दौरान पुलिस को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने और हवा निकालने का अधिकार नहीं है. अगर कोई सिपाही आपकी गाड़ी से चाबी निकाल रहा है तो यह नियम के खिलाफ है. नियम के मुताबिक, कॉन्स्टेबल को अरेस्ट करने या किसी भी वाहन को सीज करने का अधिकार नहीं होता है. इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत कोई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी ही चालान काट सकता है. सिपाही सिर्फ उनकी मदद के लिए होते हैं.

चाबी नहीं निकाल सकते सिपाही
इसके अलावा ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी भी नहीं निकाल सकते हैं और न ही वे किसी की गाड़ी की हवा निकाल सकते हैं. ऐसा करने का उन्हें अधिकार नहीं है. इसके अलावा पुलिस आपसे चेकिंग के दौरान गलत व्यवहार भी नहीं कर सकती है. अगर कोई पुलिसकर्मी आपको बेवजह परेशान कर रहा है या आपसे बदसलूकी कर रहा है तो आप किसी सीनियर अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं.

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