क्या आपके पास भी एक से ज्यादा पैन कार्ड है. या आप एक और पैन कार्ड बनवाने के बारे में सोच रहे हैं. ऐसा कुछ करने से पहले पैन कार्ड से संबंधित सभी बातों को जान लेना चाहिए. एक व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख सकता है. यदि किसी व्यक्ति को पैन आवंटित किया जाता है, तो वह दूसरा पैन प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है. अगर ऐसा पाया जाता है तो आप पर जुर्माना लग सकता है.
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139A के तहत एक व्यक्ति सिर्फ एक PAN कार्ड रख सकता है. इनकम टैक्स इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, एक से अधिक पैन रखने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन आवंटित किया गया है तो उसे तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहिए.
अतिरिक्त PAN कैसे सरेंडर करें
अतिरिक्त PAN को सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है. ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ‘Surrender Duplicate PAN’ ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां डुप्लीकेट पैन नंबर के साथ अपना पर्सनल डिटेल भरें. इसके बाद सबमिट बटन दबाएं.
ऑफलाइन PAN सरेंडर करने लिए आपको अपने इकनम टैक्स एसेसिंग ऑफिसर को पत्र लिखना होगा. इसमें अपना पर्सनल डिटेल, PAN कार्ड नंबर को रखने और डुप्लीकेट PAN कार्ड के डिटेल की जानकारी देनी होगी. इसे आप पोस्ट या फिर आप खुद अपने नजकीद इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कर पावती ले सकते हैं. पावती इस बात का प्रमाण है कि आपका डुप्लीकेट PAN कार्ड रद्द हो चुका है.
अगर पुराना पैन खो गया है तो दूसरा पैन नए सिरे से बनवाने की बजाय डुप्लिकेट पैन बनवाएं. अगर आपको अपना पैन नंबर नहीं याद है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर “Know Your PAN” के जरिए पैन की जानकारी वापस पाई जा सकती है. इसमें नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि प्रोवाइड कराकर पैन की जानकारी हासिल की जा सकती है. एक बार पैन की जानकारी मिल गई तो डुप्लिकेट पैन के लिए अप्लाई किया जा सकता है.