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ITR में गलत भरी गई है जानकारी तो न हों परेशान, आईटीआर को आसानी से कर सकते हैं रिवाइज, जानिए तरीका

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जिन आयकरदाताओं के खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल (ITR Filing) करने की डेडलाइन 31 जुलाई को बीत चुकी है. आयकर रिटर्न दाखिल करते समय हर कोई वैसे तो अत्‍यंत सावधानी बरतता है, लेकिन बहुत से लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं. इनमें गलत बैंक खाता संख्या का उल्लेख करना, ब्याज आय घोषित करना भूल जाना या गलत कटौती का दावा करना आदि गलतियां शामिल हो सकती हैं.

अगर किसी आयकरदाता को आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद पता चलता है कि उसने आईटीआर रिटर्न फाइल करते वक्‍त कोई गलती कर दी है या गलत जानकारी दे दी है, तो वह अपनी इस भूल को सुधार सकता है. ऐसा वह संशोधित आईटीआर (Revised ITR) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करके अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है. इसलिए अगर आपसे भी आईटीआर दाखिल करते वक्‍त कोई गलती हो गई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप रिवाइज्‍ड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.

रिवाइज्‍ड आईटीआर को भी करना होता है सत्‍यापित
अगर आप भी आईटीआर को रिवाइज कर रहे हैं तो आपको यह ध्‍यान रखना होगा कि आपको इसे सत्‍यापित करना होगा. अगर आप रिवाइज्‍ड आईटीआर को सत्‍यापित नहीं करेंगे तो आयकर विभाग उसे स्‍वीकार नहीं करेगा और आपनी रिवाइज्‍ड आईटीआर अमान्‍य होगी. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी आईटीआर में संशोधन करना होगा.

यह है आईटीआर में गलती सुधारने का तरीका

आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
ई-फाइल मेन्यू में जाकर रेक्टिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें.
यहां ‘Order/Intimation to be rectified’ और ड्रॉपडाउन लिस्ट से एसेसमेंट वर्ष चुनें. इसके बाद कॉन्टिन्‍यू पर क्लिक करें.
अब ड्रॉपडाउन लिस्ट में से रिक्वेस्ट टाइप चुनें. जैसे कि टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन ओनली या रिटर्न डेटा करेक्शन. जो आप पर लागू हों उसे चुने.
जानकारी अपडेट करने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें.
एक सक्‍सेस मैसेज दिखेगा और आपकी रजिस्‍टर्ड ई-मेल आईडी पर इससे संबंधित मेल भी आएगी.

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