जब एक शख्स किसी को पेमेंट करता है और उसमें कुछ फीसदी हिस्सा टैक्स के तौर काट लेता है उसे टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहा जाता है. ये टैक्स भुगतान करने वाले शख्स द्वारा सरकार के खाते में भेज दिया जाता है. जहां से इनकम पैदा हुई वहीं टैक्स कट जाना टीडीएस होता है. वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए टीडीएस रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है. गौरतलब है कि समीक्षाधीन वर्ष 2022-23 आईटीआर भरने की भी अंतिम तिथि 31 जुलाई ही है.
जिनकी पेमेंट में से टीडीएस काटा गया है उसे फॉर्म 26एएस या भुगतान करने वाले शख्स द्वारा दिए गए टीडीएस सर्टिफिकेट के आधार पर क्रेडिट मिलता है. करदाता 26एएस के तहत टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स संबंधी जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं. प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में टीडीएस को सत्यापित करने के लिए फॉर्म 26क्यूबी है.
कौन फाइल करता है टीडीएस रिटर्न
इनकम टैक्स सेवा देने वाली कंपनी क्लियर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता कहते हैं कि आमतौर पर टीडीएस रिटर्न पेमेंट करने वाला फाइल करता है. वह कहते हैं, “अधिकांश नियोक्ता सैलरी पर काटे जाने वाले टीडीएस का रिटर्न फाइल करते हैं. वहीं, अगर कोई व्यक्ति कुछ सामान खरीदता है तो वह विक्रेता को दी जाने वाली पेमेंट पर टीडीएस काटता है. यह टीडीएस जिस महीने में काटा गया हो उस महीने के अंत से 30 दिन के अंदर जमा कर दिया जाना चाहिए.” आयकर विभाग की वेबसाइट पर टीडीएस रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए. यह नंबर टीडीएस से संबंधित हर दस्तावेज में लिखा जाना चाहिए. इसके अलावा करदाता के पास ई-फाइलिंग के लिए एक रजिस्टर्ड डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) भी होना चाहिए.
इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे अपलोड करें टीडीएस स्टेटमेंट
सबसे पहले http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं और लॉग-इन पर क्लिक करें.
इसके बाद लॉग-इन संबंधी जानकारी भरें. यहां आपका टीएएन यूजर आईडी के तौर पर इस्तेमाल होगा. इसके बाद अपलोड टीडीएस पर क्लिक करें.
आपको एक फॉर्म मिलेगा जहां आपको सही जानकारियां भरनी होंगी. डिटेल भरने के बाद उसे वैलिडेट करें.
आप इसे डीएससी या इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड के जरिए सत्यापित कर सकते हैं.