आय प्राप्त कर रहे लगभग हर शख्स का आईटीआर भरना अनिवार्य होता है. हालांकि, कुछ मामलों में सरकार ने इसकी छूट दे रखी है. कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य नहीं होता. लेकिन ये कौन वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें आईटीआर भरने से छूट प्राप्त है. दरअसल, 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं होती है.
हालांकि, ऐसा तभी संभव है जब उनकी आय का स्रोत पेंशन और बैंक में जमा रखे गये गाढ़ी कमाई से मिलने वाला ब्याज हो. सरकार ने एक नए नियम के तहत 2021 में 75 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों को यह छूट प्रदान की थी. फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194पी को शामिल किया गया जिसके तहत 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जो पेंशन पाते हैं और बैंक में जमा से ब्याज मिलता है उन्हें आईटीआर दाखिल करने से छूट है.इसका ऐलान वित्त मंत्री ने किया था
क्या हैं अन्य शर्तें
आईटीआर भरने से छूट प्राप्त करने के लिए 75 वर्ष से अधिक के नागरिक को फॉर्म 12बीबीए भरकर बैंक में जमा करना होगा. इस फॉर्म में आपको पेंशन और एफडी पर ब्याज से मिलने वाली कमाई का ब्योरा देना होगा. फॉर्म में उल्लिखित टैक्स को बैंक में जमा करना होगा. टैक्स जमा होने पर आईटीआर भरा हुआ मान लिया जाएगा और अलग से आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं होगा. हालांकि, यहां एक बड़ी शर्त यह भी है कि नागरिक का एफडी अकाउंट और पेंशन अकाउंट एक ही बैंक में होने चाहिए तभी उसे यह छूट मिलेगी. इसके अलावा एफडी पर मिल रहा ब्याज अगर टेक्सेबल है तो भी आपको रिटर्न से छूट नहीं मिलेगी. अगर आप 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं लेकिन उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आपको आईटीआर भरना होगा. ऐसा नहीं करने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
31 जुलाई है आईटीआर भरने की आखिरी तिथि
वित्त वर्ष 2021-22 और समीक्षाधीन वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है. यह तारीख उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस, जॉब या किसी अन्य सोर्स से सालाना आय 50 लाख रुपये तक है. वहीं. अगर किसी बिजनेस के लिए ऑडिट जरूरी है तो उसके मालिक के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है.