कैब एग्रीगेटर के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अब सरकार ने इनकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अब कैब बुकिंग और कैंसिलेशन के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं. अब अगर बिना कोई ठोस कारण के कैब ड्राइवर राइड कैंसिल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. साथ ही कैश में किराया लेने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
गौरतलब है कि 10 मई, 2022 को कैब एग्रीगेटर्स के साथ हुई बैठक में सरकार ने चेतावनी दी थी कि अगर वे अपने सिस्टम में सुधार नहीं करते हैं और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों का हल नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद 20 मई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला (Ola) और उबर (Uber) को नोटिस जारी किया था. प्राधिकरण ने नोटिस का जवाब देने के लिए ओला और उबर को 15 दिन का समय दिया था.
ये हैं शिकायतें
कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में शिकायतें काफी बढ़ गई हैं. उपभोक्ताओं की अधिकांश शिकायतें सेवाओं में कमी और अन्य अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित हैं. उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी शिकायत कैब ड्राइवरों द्वारा बेवजह राइड कैंसिल कर देना है. इसके अलावा तय रकम से ज्यादा किराया वसूलना, किराये को नकदी में मांगना और यात्रा के दौरान गाड़ी में एसी न चलाने की भी शिकायतें उपभोक्ता कर रहे हैं.
अब महंगी पड़ेगी मनमानी
एक रिपोर्ट के अनुसार, कैब एग्रीगेटर्स और कैब ड्राइवरों की मनमानी पर अब सीसीपीए सख्त हो गया है. उसने अब नए निर्देश जारी कर कहा है कि अगर कोई भी कंपनी या ड्राइवर अनुचित तरीका अपनाता है या ग्राहक के साथ खराब व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सीसीपीए ने कहा है कि अब कैब ड्राइवर बिना वजह राइड कैंसिल नहीं कर सकता है. इसके अलावा वह उपभोक्ता से पेमेंट मोड भी नहीं पूछ सकता और उसे किराया ऑनलाइन ही लेना होगा. किसी भी हाल में वह उपभोक्ता से कैश नहीं ले सकेगा. एक बार राइड बुक करने और लोकेशन पूछने के बाद ड्राइवर राइड कैंसिल नहीं कर सकता है.