सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India) और प्राइवेट सेक्टर के फेडरल बैंक (Federal Bank) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank of India) ने रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी को लेकर फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि आरबीआई ने अपने केवाईसी (KYC) मानदंडों के कुछ प्रावधानों और रेगुलेटरी कंप्लायंस के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एक अलग बयान में आरबीआई ने फेडरल बैंक के बारे में कहा, ‘बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा ब्रोकिंग/कॉरपोरेट एजेंसी सेवाओं में लगे उसके कर्मचारियों को कोई इंसेंटिव (कैश या नॉन-कैश) दिया गया या नहीं.
गुरुग्राम स्थित धानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड पर भी 7.6 लाख रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि केवाईसी मानदंडों का पालन न करने के लिए गुरुग्राम स्थित धानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड पर भी 7.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
ग्राहकों के जमा पर कोई असर नहीं
आरबीआई की ओर से बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाए जाने से बैंक के ग्राहकों की जमा पूंजी पर कोई असर नहीं होगा. इसका कारण यह है कि आरबीआई ने बैंक पर नियमों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की है. ऐसे में बैंक की सेवा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.
पहले भी कई बैंकों पर लग चुका है जुर्माना
इससे पहले आरबीआई सेंट्रल बैंक, एसबीआई समेत कई बैंकों पर भी जुर्माना लगा चुका है. हाल ही में आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 57.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.