अक्सर कई लोग पासपोर्ट में अपने पार्टनर का नाम जुड़वाते हैं तो कई विभिन्न कारणों से अपने पार्टनर का नाम पासपोर्ट से हटवाना चाहते हैं. दोनों ही काम बड़ी आसानी से कुछ दस्तावेजों की मदद से किए जा सकते हैं. आपको बता दें कि पासपोर्ट में से अपने पार्टनर का नाम केवल दो ही सूरत में हटाया जा सकता है. पहला या तो आप दोनों अलग हो गए हों और दूसरा आपके पार्टनर का निधन हो गया हो.
इसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है और आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं. आज हम आपको यही बताएंगे की आप पासपोर्ट में अपने पार्टनर का जोड़ या हटा कैसे सकते हैं. पहले हम बात करेंगे पासपोर्ट में नाम जोड़ने की और फिर बात नाम पासपोर्ट से हटाने की होगी.
कैसे जोड़ें पार्टनर का नाम
इसके लिए आपको जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी वे हैं- ओरिजनल पासपोर्ट, पासपोर्ट की पहली और लास्ट पेज की कॉपी, आब्जर्वेशन पेज, ECR Non-ERC पेज और अगर आपके पासपोर्ट की शॉर्ट वैलेडिटी है तो वैलेडिटी पेज भी सबमिट करना होगा. इसके बाद आप 2 तरीकों से पार्टनर का नाम पासपोर्ट में जोड़ सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा. अगर आप पहले से उसके यूजर हैं तो आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें. इसके बाद अप्लाई फोर ए फ्रेश पासपोर्ट/ री-इश्यू के लिंक पर क्लिक करें. यहां मांगी गई सारी जानकारी भरकर सबमिट कर दें. इसके बाद पे और शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें. आवेदन रशीद का प्रिंट निकाल लें और तय तारीख के दिन अपने नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस जाकर अंतिम चरण पूरा करें.
इसके अलावा आप पासपोर्ट सेवा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट से XML फॉर्मेट में ई-फॉर्म डाउनलोड करें. इसके बाद पासवर्ड सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर इसे भरकर अपलोड कर दें. पेमेंट करें. अंतिम चरण के लिए आपको नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना होगा.






